RBI New Rules Minimum Balance In Bank : अभी हाल ही में आरबीआई के तरफ से बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को लेकर नए नियम को बनाए है। आप सभी को बता दे कि अगर आप भी बैंक अकाउंट (Bank Account) का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। RBI के तरफ से मिनिमम बैलेंस चार्ज पर अपडेट दिया गया है। आईए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के तरफ से बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। अगर आप भी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही काम के होने वाली है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे बैंक खाते में पैसे बहुत कम होते हैं। और इसको लेकर बैंक वाले मिनिमम बैलेंस के नाम से चार्ज काटने लगते हैं।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा आरबीआई के नए नियम के मुताबिक मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं देना होगा। आरबीआई के तरफ से कहा गया है कि बैंक उन खातों पर मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस न करने के लिए पेनल्टी नहीं लग सकता है जो खाता निष्क्रिय हो चुका है। इनमें से कुछ खातों को शामिल किया गया है जिसमें से 2 साल से अधिक समय तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है। यह नियम 1 अप्रैल से लागू हो चुका है।
RBI का नया नियम में यह भी है शामिल।
इसके अलावा सभी बैंकों को RBI की तरफ से यह निर्देश दिए गए हैं कि बैंक स्कॉलरशिप या फिर Direct Benefit Transfer पाने के लिए खोले गए खाता को निष्क्रिय रूप में क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। भले ही इन खातों का इस्तेमाल दो साल से अधिक समय तक नहीं किया गया हो। RBI कनिष्क्रिया खातों के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसके जरिए बैंकों को निर्देश दिए गए हैं।
आरबीआई सर्कुलर जारी करते हुए कहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम में अनुक्लायम डिपॉजिट को कम करना और एक रकम को उनके सही दावेदारों को वापस करने की कोशिश की गई है।
कस्टमर से इस प्रकार संपर्क कर सकते हैं बैंक
RBI के नए नियम के अनुसार बैंक के ग्राहक को SMS, लेटर, या फिर ईमेल के जरिए उनके खातों के निष्क्रिय होने की बारे में जानकारी देना होगा। इस सर्कुलर में बैंकों से यह भी कहा गया है कि अगर कोई निष्क्रिय खाते का मालिक जवाब नहीं देता है तो बैंक उसे व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। जो खाताधारक या खाताधारक के नॉमिनी का परिचय कराया था।
अकाउंट एक्टिव रखने के लिए कोई चार्ज नहीं
आरबीआई के नए नियम के अनुसार बैंकों को निष्क्रिय किए गए खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने पर पेनल्टी के रूप में कोई चार्ज नहीं लेना होगा। नए नियम के मुताबिक निष्क्रिय खातों को एक्टिव रख करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आरबीआई के ताजा रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक एनक्लेम्ड डिपॉजिट में 28 फ़ीसदी तक बढ़ोतरी हुई है और यह 42272 करोड रुपए तक पहुंच गई है। वह डिपॉजिट अकाउंट जो 10 साल से या फिर उससे अधिक समय से ऑपरेट नहीं किए गए हैं उसके बैलेंस को बैंक आरबीआई के डिपॉजिट और एजुकेशन अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर करेंगे।
इससे पहले आरबीआई के तरफ से बैंकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं रखना पर पेनल्टी चार्ज लगने के कारण हाथों में बैलेंस नेगेटिव ना हो जाए। इसके बाद भी कई बैंक लगातार पेनल्टी लगाते रहे हैं