RBI Clean Note Policy : देशभर में करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के तरफ से जारी किया जाता है। अधिनियम धारा 22 के अनुसार, भारत में नोट जारी करने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक (RBI) के पास है। लेकिन क्या आपको पता है कि नोटों के ऊपर अगर कलम से लिखा हुआ होता है तो क्या हुआ नोट चलेगा या नहीं, RBI के तरफ से किया गया है क्लियर।
पेन से नोट पर लिखा हुआ है तो चलेगा या नहीं।
पर्स में रखा हुआ नोट, या फिर अलमीरा में रखा हुआ नोट को लेकर अक्सर हमारे मन में कई तरह के सवाल घूमते रहते हैं। अक्सर हम लोगों से किसी भी प्रकार का नोट (Indian Currency) लेते हैं तो यह जरूर चेक कर लेते हैं कि वह असली है या नकली। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर नोट पर किसी प्रकार का कोई रंग लग जाता है या नोटों पर लिखा हुआ होता है, या नोट गंदा होता है तो दुकानदार लेने से मना कर देते हैं। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि रिजर्व बैंक (RBI) पुराने दागदार और रंग लगे नोटों को लेकर क्या कहता है आईए जानते हैं।
देशभर में रिजर्व बैंक (RBI) जारी करता है करेंसी
आपको बता दे की भारत देश में रिजर्व बैंक आफ इंडिया (Reserve Bank Of India) की तरफ से करेंसी को जारी किया जाता है। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, भारत में नोटों को जारी करने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक के पास मौजूद है। धारा 25 में उल्लेख है की नोट की रूपरेखा, डिजाइन स्वरूप सामग्री भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्र बोर्ड के अनुशंसा पर विचार करने के बाद ही सरकार के अनुमोदन के अनुरूप होगा।
आईए जानते हैं दागदार और रंग लगे हुए नोटों की, तो आप सभी को बता दे कि रिजर्व बैंक के द्वारा कहा गया है कि महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) की नई सीरीज सहित सभी बैंक के नोट, जिन पर कुछ लिखा हुआ हो अथवा रंग लगा हुआ हो तो वह वेद मुद्रा जारी रहेगा। बेसरते की उन पर लिखे हुए नंबर को पढ़ा जा सके। इस प्रकार के नोटों को किसी भी बैंक की शाखा में जमा किया जा सकता है या फिर उन्हें बदला जा सकता है।
नोटों पर यह संदेश लिखे हो तो नहीं चलेगा।
आपको बता दे कि रिजर्व बैंक की तरफ से साफ-साफ कहा गया है कि अगर किसी भारतीय नोटों पर पेन से राजनीतिक अथवा धार्मिक का संदेश लिखा हुआ है। इसके अलावा किसी प्रकार का ऐसा संकेत मिलता है जो नियत से लिखे गए आवश्यक शब्द या चित्र नजर आते हैं। तो ऐसे नोट को बदला नहीं जाएगा और ना ही मार्केट में चलेगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति की याद संस्था के हितों को पूरा करने में सहायक होने पर बैंक को नोट के संबंध में ऐसे दावे को भारतीय रिजर्व बैंक नियमावली 2009 के अनुसार निरस्त कर देगा।
कटे फटे नोट को भी आप किसी भी बैंक या ब्रांच जाकर बदलाव कर सकते हैं। रिजर्व बैंक समय-समय पर कटे-फटे नोट को लेकर सर्कुलर जारी करता रहता है। इस तरह के नोट को आसानी से किसी बैंक या ब्रांच में रिजर्व बैंक कार्यालय में बदलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार एक व्यक्ति एक बार में 20 नोटों को ही एक्सचेंज करवा सकता है। इसके साथ ही वह नोट की वैल्यू ₹5000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि बुरी तरीका से जले हुए नोट या फिर टुकड़े-टुकड़े हुए नोट को नहीं बदला जा सकता है।