RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केवाईसी नियमों का पालन न करने के लिए दो प्रमुख बैंकों, एचडीएफसी और पंजाब एंड सिंध बैंक पर क्रमशः 75 लाख रुपये और 68.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कदम उन निर्देशों के तहत उठाया गया है जिन्हें बैंकों को सख्ती से पालन करना आवश्यक है।
जुर्माने का आधार एचडीएफसी बैंक के खिलाफ जांच
आरबीआई के अनुसार, एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को उचित जोखिम व्यवस्था प्रदान नहीं किया और कुछ ग्राहकों को एक से अधिक ग्राहक पहचान कोड जारी किए। इस तरह की चूकें बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत सख्ती से नियंत्रित होती हैं और इसी कारण बड़े पैमाने पर जुर्माना लगाया गया है।
पंजाब एंड सिंध बैंक के खिलाफ कदम
पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी इसी प्रकार की गलतियों के लिए जुर्माना लगाया गया है। बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित केवाईसी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं किया, जिसके फलस्वरूप उन पर भी भारी जुर्माना आरोपित किया गया है।
एनबीएफसी पर भी कड़ी कार्रवाई
इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने एक नॉन-डिपॉजिट लेने वाली फाइनेंशियल कंपनी, केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस कंपनी ने आरबीआई के स्केल आधारित विनियमन निर्देशों का पालन नहीं किया था, जिसके कारण यह कार्रवाई आवश्यक हो गई।
उपभोक्ता सलाह
ये जुर्माने बैंकों और आर्थिक संस्थाओं के लिए एक स्पष्ट संदेश हैं कि विनियमनों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। उपभोक्ताओं को भी चाहिए कि वे अपने बैंकिंग लेनदेन को सुरक्षित रखने के लिए अपनी केवाईसी जानकारियों को आधुनिक रखें और बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता में योगदान दें।