RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय गड़बड़ियों को लेकर ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और अन्य बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की है. इन बैंकों पर केवाईसी, साइबर सुरक्षा और आंतरिक लेखा प्रक्रियाओं के उल्लंघन के कारण लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
ICICI बैंक पर 97.80 लाख का जुर्माना, जानें कारण
आरबीआई ने ICICI बैंक पर ₹97.80 लाख का जुर्माना ठोका है. बैंक पर आरोप है कि उसने साइबर सुरक्षा ढांचे, केवाईसी निर्देशों और कार्ड जारी करने से जुड़े दिशा-निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया. यह जुर्माना नियामकीय दिशा-निर्देशों की अनदेखी के कारण लगाया गया है.
बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक पर भी लगा जुर्माना
- बैंक ऑफ बड़ौदा पर ₹61.40 लाख और एक्सिस बैंक पर ₹29.60 लाख का जुर्माना लगाया गया है.
- बैंक ऑफ बड़ौदा पर ग्राहक सेवा और वित्तीय सेवाओं से जुड़े निर्देशों की अनदेखी के आरोप लगे हैं.
- वहीं, एक्सिस बैंक पर आरोप है कि उसने आंतरिक कार्यालय खातों से अनधिकृत प्रविष्टियां दर्ज कीं.
IDBI और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भी गिरी गाज
- आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी नियामक चूक के चलते जुर्माना झेलना पड़ा.
- IDBI बैंक: ₹31.80 लाख
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र: ₹31.80 लाख
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना बैंकों और ग्राहकों के बीच किसी भी मौजूदा समझौते या सेवा की वैधता को प्रभावित नहीं करता.
विदेशी मुद्रा और कॉल मनी बाजार पर समिति की सिफारिश
रिजर्व बैंक की एक समिति ने विदेशी मुद्रा और कॉल मनी बाजार के लिए समय-संबंधी सिफारिशें की हैं.
- विदेशी मुद्रा बाजार: मौजूदा समय (सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे) यथावत रखने की सिफारिश
- कॉल मनी बाजार: समय बढ़ाकर शाम 7 बजे तक करने का सुझाव
- सरकारी प्रतिभूतियों के रेपो लेनदेन: सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक
- इन सिफारिशों का उद्देश्य बाजार में लचीलापन बढ़ाना और 24 घंटे के कारोबारी माहौल को मजबूत करना है.
