RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और जन स्माल फाइनेंस बैंक पर भारी जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई बैंकों द्वारा नियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन और ग्राहक सेवा में लापरवाही के चलते की गई है.
एसबीआई पर ₹1.72 करोड़ का जुर्माना
RBI के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने कई नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया. इनमें शामिल हैं:
- लोन और अग्रिमों पर वैधानिक प्रतिबंध
- अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक देयता सीमित करने से संबंधित नियम
- चालू खाते खोलने में बैंकिंग अनुशासन
इन नियमों के उल्लंघन के चलते एसबीआई पर ₹1,72,80,000 का जुर्माना लगाया गया है.
नियामकीय निरीक्षण के बाद हुआ फैसला
RBI ने बताया कि यह जुर्माना नियमित निरीक्षण, नोटिस भेजने और बैंकों से प्राप्त जवाबों की समीक्षा के बाद लगाया गया है. हालांकि यह दंड ग्राहकों के साथ हुए लेनदेन की वैधता या बैंक के अनुबंधों पर कोई असर नहीं डालता.
जन स्माल फाइनेंस बैंक पर भी ₹1 करोड़ का जुर्माना
RBI ने जन स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पर भी ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के कारण की गई है. हालांकि RBI ने स्पष्ट नहीं किया कि किन विशिष्ट नियमों का उल्लंघन हुआ.
ग्राहकों के हित में RBI की सख्ती
RBI ने कहा कि उसका उद्देश्य है कि बैंकिंग संस्थाएं अपने संचालन में अधिक सतर्क, पारदर्शी और जिम्मेदार बनें.
- ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी या अनदेखी न हो
- बैंक हर स्तर पर नियमों का पालन करें
- संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को सख्ती से लिया जाए
हर बैंक के लिए नियम एक समान
RBI ने स्पष्ट किया है कि नियामकीय अनुपालन हर बैंक के लिए अनिवार्य है. चाहे वह बड़ा हो या छोटा. कोई भी बैंक नियमों से ऊपर नहीं है. नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह जुर्माना उसी दिशा में उठाया गया कदम है.
