RBI Guidelines : अगर आपने बैंक से लोन (loan) लिया है और उसे चुका नहीं पा रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. लोन न चुकाने पर बैंक आपको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास कुछ अधिकार होते हैं. जिन्हें जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है… तो चलिए आइए जान लेते है नीचे इस खबर में-
अगर आपने बैंक से लोन (loan) लिया है और उसे चुका नहीं पा रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. लोन न चुकाने पर बैंक आपको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास कुछ अधिकार होते हैं. इन अधिकारों के बारे में जानना आवश्यक है ताकि आप अपनी समस्याओं का सही समाधान कर सकें. जिसके बाद आपको कोई बैंक कर्मी (bank employee) भी परेशान नहीं कर सकता है.
बता दें कि अक्सर लोग अपनी बड़ी जरूरतों जैसे कार खरीदने (Car Loan), बच्चों की पढ़ाई (Education Loan) और शादी, बिजनेस बढ़ाने और घर खरीदने के काम (Home Loan) के लिए बैंक से लोन लेते हैं. आजकल बैंक भी ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तरह-तरह के ऑफर्स पेश करते रहते हैं.
लोन एक महत्वपूर्ण वित्तीय जिम्मेदारी है, जिसमें समय पर ईएमआई चुकाना आवश्यक होता है. अगर ग्राहक लोन की किस्त समय पर नहीं चुकाता, तो बैंक कॉल और संदेश भेजने लगते हैं. कई बार, बैंक के रिकवरी एजेंट ग्राहक को धमकाते हैं. ऐसी स्थिति में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve bank of india) ने कुछ नियम बनाए हैं. यदि कोई बैंक ग्राहक को डराता-धमकाता है, तो ग्राहक इस पर पुलिस को शिकायत कर सकता है. ग्राहक को अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर पेनल्टी (penalty) की भी मांग कर सकता है, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
इस स्थिति में कर सकते हैं शिकायत-
बैंकों को लोन के रूप में दिए हुए पैसे वसूलने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ आरबीआई के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होगा. बैंक का ऑफिसर या रिकवरी एजेंट (recovery agent) डिफॉल्टर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम सात बजे के बीच में ही कॉल कर सकता है. इसके साथ ही उसके घर जाने का वक्त भी 7 बजे सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक का ही है. अगर इसके समय के अलावा आपके घर पर बैंक का कोई प्रतिनिधि आता है तो आप इसकी शिकायत कॉल करके दर्ज करवा सकते हैं.
किसी को भी नहीं है बदसलूकी करने का अधिकार-
-अगर कोई ग्राहक अगले 90 दिनों के अंदर किस्त के पैसे जमा नहीं करता है तो उसे बैंक नोटिस (bank notice) जारी करता है. इसके बाद फिर 60 दिन का वक्त मिलता है पैसे जमा करने के लिए.
– इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति पैसे जमा नहीं करता है तो बैंक उसकी गिरवी रखी संपत्ती (mortgaged property) यानी घर, कार बेचकर अपने पैसे को वसूल सकती है.
– अगर आपने बैंक से लोन लिया है और आप उसे चुकाने में विफल हैं तो बैंक आपको इसकी रिकवरी के लिए संपर्क कर सकता है, लेकिन किसी भी ग्राहक से बदसलूकी करने का अधिकार किसी भी बैंक अधिकारी या रिकवरी एजेंट को नहीं हैं.
– अगर कोई आपको मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है तो आप इसकी शिकायत बैंक से कर सकते हैं.