RBI News : अगर आपने गलती से किसी गलत बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई के नियमों के अनुसार, कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके अपना पैसा वापस पाया जा सकता है। सबसे पहले तुरंत बैंक से संपर्क करें और ट्रांजेक्शन की डिटेल दें। बैंक आपकी शिकायत दर्ज कर मामले की जांच करेगा। पूरी प्रक्रिया और जरूरी जानकारी के लिए नीचे जानें पूरी डिटेल।
आज के डिजिटल Banking युग में UPI और Online Transaction ने पैसे भेजना और मंगवाना बेहद आसान बना दिया है। लेकिन कई बार लोग गलती से Wrong अकाउंट नंबर या IFSC कोड डालकर पैसे किसी और के Account में भेज देते हैं। ऐसे मामलों में सही जानकारी न होने के कारण कई लोग अपने पैसे गंवा बैठते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं।
Wrong Transaction होने पर क्या करें?
1. तुरंत Message और ईमेल चेक करें
जब भी आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो बैंक की ओर से Message और ईमेल मिलता है।
इस Message में Transaction नंबर, अमाउंट, अकाउंट डिटेल्स और Transaction समय जैसी जानकारी होती है।
तुरंत चेक करें कि पैसा सही अकाउंट में गया या नहीं।
यदि पैसा Wrong Account में चला गया है, तो बिना देरी किए बैंक को इसकी सूचना दें।
2. तुरंत बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करें
अपनी बैंक की कस्टमर केयर हेल्पलाइन पर कॉल करें और Wrong ट्रांसफर की जानकारी दें।
बैंक आपसे Transaction डिटेल्स, अमाउंट, गलती से भेजे गए अकाउंट नंबर आदि की जानकारी मांगेगा।
बैंक आपको ईमेल के जरिए सारे सबूत भेजने के लिए कह सकता है।
3. बैंक ब्रांच जाकर शिकायत करें
जिस बैंक अकाउंट में गलती से पैसे भेजे गए हैं, अगर वह इसी बैंक और ब्रांच का है, तो मामला जल्दी सुलझ सकता है।
अगर पैसा किसी दूसरी बैंक या ब्रांच में गया है, तो बैंक को उस खाताधारक से संपर्क करना पड़ेगा, जिससे प्रक्रिया लंबी हो सकती है।
बिना कुछ किए भी पैसा वापस आ सकता है?
अगर Wrong IFSC कोड या अमान्य अकाउंट नंबर डाला गया है, तो कई मामलों में पैसा अपने आप वापस आ जाता है।
अगर पैसा 24 घंटे के अंदर वापस नहीं आता, तो बैंक ब्रांच में जाकर शिकायत दर्ज करें।
Wrong Account में गया पैसा वापस मिलेगा या नहीं?
अगर जिस व्यक्ति के Account में गलती से पैसा गया है, वह पैसे वापस करने से मना कर देता है, तो स्थिति जटिल हो सकती है।
इस स्थिति में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि पैसे ट्रांसफर करने से पहले डिटेल्स चेक करना आपकी जिम्मेदारी होती है।
ऐसे में आपको कानूनी कदम उठाने पड़ सकते हैं और कोर्ट में मामला दर्ज करना पड़ सकता है।
RBI के नियम क्या कहते हैं?
RBI के नियमों के अनुसार, बैंक पर इस मामले में कोई दायित्व नहीं होता।
ट्रांसफर के बाद बैंक द्वारा भेजे गए SMS में नंबर या ईमेल दिया जाता है, जिस पर तुरंत शिकायत कर सकते हैं।
अगर शिकायत सही समय पर दर्ज कर दी जाए, तो बैंक Wrong अकाउंट होल्डर से संपर्क कर सकता है और उसकी सहमति लेकर पैसा वापस कराया जा सकता है।
कैसे बचें इस गलती से?
पैसे ट्रांसफर करने से पहले अकाउंट नंबर और IFSC कोड दोबारा चेक करें।
UPI ट्रांसफर से पहले Payee Name सही से जांच लें।
गलती होने पर तुरंत बैंक को सूचित करें और शिकायत दर्ज कराएं।
अगर आप इन सावधानियों को अपनाते हैं, तो Wrong Transaction से बच सकते हैं और अगर गलती हो भी जाए, तो सही तरीके अपनाकर अपने पैसे वापस पा सकते हैं।