RBI Strict Action: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेगुलेटरी अनुपालन में गड़बड़ी को लेकर एक बार फिर सख्ती दिखाई है. नियमों के उल्लंघन के चलते इंडियन बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर भारी जुर्माना लगाया गया है. साथ ही जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है.
इंडियन बैंक पर लगा 1.61 करोड़ रुपए का जुर्माना
RBI ने इंडियन बैंक पर 1.61 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. जांच में पाया गया कि बैंक ने ‘कर्ज पर ब्याज दरें’, ‘किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना’ और ‘एमएसएमई क्षेत्र को ऋण’ जैसे मामलों में दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया था. रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई बैंक के ग्राहकों पर सीधे असर नहीं डालेगी. लेकिन बैंक को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को दुरुस्त करना होगा.
महिंद्रा फाइनेंस पर 71.30 लाख रुपए का दंड
महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर भी RBI ने 71.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. यह दंड नियामकीय प्रावधानों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है. RBI का कहना है कि यह कदम वित्तीय संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के मकसद से उठाया गया है. ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए ऐसी सख्त कार्रवाइयां समय-समय पर जरूरी हैं.
इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द
जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ सबसे कड़ा कदम उठाया गया है. बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी थी और न ही भविष्य में कमाई की संभावनाएं दिख रही थीं. इस स्थिति को देखते हुए RBI ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है ताकि जमाकर्ताओं के पैसे सुरक्षित रह सकें.
जमाकर्ताओं के लिए राहत
इंपीरियल बैंक के बंद होने की स्थिति में जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) के तहत 5 लाख रुपए तक की राशि का भुगतान किया जाएगा. साथ ही RBI ने पंजाब सरकार के रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटीज से बैंक को बंद करने और लिक्विडेटर नियुक्त करने का भी अनुरोध किया है. इससे ग्राहकों के हितों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी.