अगर आधी बारिश और ओले से खराब हो गयी है खेती तो ऐसे ले पीएम फसल बिमा योजना का लाभ

खेती किसानी के समय किसान की फसल कभी कभार बारिश ओले या आंधी तूफान के कारण से बर्बाद हो जाती है ऐसे में कई किसानो के रोजी रोटी का संकट आ जाता है किसानो का बिमा नहीं होने के कारन से वे बर्बाद फसल पर मुआवजा भी नहीं ले पाते है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना की शुरुआत की थी
किसान क्रेडिट कार्ड या सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का बीमा ऑटोमेटिक बैंक के माध्यम से हो जाता है. इस योजना का लाभ उठाने के पात्र वे किसान भी होंगे,जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ या बनवाया गया है या सहकारी बैंक का कर्जा नही है. वहीं अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ई मित्र या कियस्को या अन्य किसी माध्यम से फसल बीमा करवाया है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे.
इस योजना के तहत किसान को अगर व्यक्तिगत नुकसान होता है उसे इसका फायदा मिलता है पहले सिर्फ सामूहिक स्तर पर ख़राब फसल पर फायदा मिलता था ऐसे में किसानो को होने वाले नुकसान की भरपाई बिमा कंपनी के तहत मिल जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड या सहकारी बेंको से कर्ज लेने वाले किसनओ का बिमा ओटोमेटिक बैंक के माध्यम से हो जाता है वही इस योजना का लाभ उठाने के पात्र वे किसान भी होंगे जिनके पास किसान कार्ड बना हुआ या बनवाया गया है या सहकारी बैंक का कर्जा नहीं है और आपने प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना के अंतर्गत ई मित्र या बाकी किसी माध्यम से फसल बिमा करवाके इस योजना का फायदा उठा सकते है
इस बिमा का लाभ कम वर्षा और प्रतिकूल मौसमीय परिस्थियों से बुवाई नहीं होने की स्थिति में खरीफ फसलों के लिए इसके अलावा खड़ी फसल में बाढ़,लंबी अवधि तक सूखा,जलप्लावन,कीट,व्याधि,अक्षीय बिजली से आग,तूफान,के कारन उपज में हु नुकसान को इससे भरपाई कर सकते है।
इस योजना के अंतर्गत फसली श्रण लेने वाले किसान,गैर श्रणी किसान ,बंटाईदार किसानो को शमिल किया है बंटाईदार किसनओ को संबध में स्पष्ट किया जाता है की कृषक जिस जिले का निवासी है उस परिधि क्षेत्र में बंटाई की भूमि ही मान्य है। श्रणी किसानो में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ,व्यवसायिक बैंक और भूमि विकास बैंक आदि द्वारा अधिसूचित इकाई क्षेत्र के लिए अधिसूचित फसल के लिए तय समय सिमा के अधीन करवाना अनिवार्य है
किसानो द्वारा फसल बिमा करवाना पूर्णत : स्वेछिक है लेकिन श्रणी किसनओ को योजना से अलग रहने के लिए आखरी से ७ दिवस पहले तक संबधित बैंक में जाकर इस बाबत घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा ऐसा नहीं करने से इस योजना के तहत किसने के खाते से प्रीमियम कटा जाएगा।