RBI Rules on Bank Account : आज के समय लगभग हर व्यक्ति का बैंक में खाता होता हैं। बैंकों में लोग अपनी कमाई और भविष्य के लिए सेविंग्स रखते हैं। इसी के चलते बैंकों में पैसा रखने के कुछ नियम होते हैं जैसे कि आपको छोटी मोटी ट्रांजेक्शन करते रहना पडता हैं। इसी के चलते हम (inoperative bank account) आपको इसी नियम से जुडी कुछ बातें बताने जा रहे हैं कि खाते में कितने दिन कोई भी लेन देन न करने से आपका अकाउंट बंद हो जाएगा…
अक्सर देखने को मिलता हैं कि लोग एक से ज्यादा बैंकों में अकाउंट खुलवा लेते हैं। जिसके कारण लेन देन एक अकाउंट से चलता रहता हैं और दुसरा में ट्रांजेक्शन रूक जाती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट का (rbi guidelines) इस्तेमाल लंबे समय से नहीं कर रहा है तो वह कितने दिनों में बंद हो जाएगा। इसी के चलते इस आर्टिकल में हम आपको इन सवालों के जवाब देने जा रहे हैं।
RBI ने कही ये बात
भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया हैं कि यदि आपके खाते में inoperative या ‘परिचालन में नहीं’ शो कर रहा हैं तो इसका अर्थ यह हैं कि उसमें दो साल से कोई लेनदेन (how to restart inactive bank account) नही हुआ हैं। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यदि उसमें साल पहले का बैलेंस पडा हैं तो उसका क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन्स के मुताबिक इसके बाद भी आपका पैसा डूबेगा नहीं आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं हैं।
लेकिन यदि किसी मजबुरी के चलते आपका खाता 10 साल तक inoperative बना रहता है तब आपका पैसा RBI के डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में चल जाता है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस फंड को केन्द्रीय बैंक ने 2014 में शुरू किया था। हालांकि (what is depositors education and awareness fund) भारतीय रिजर्व बैंक के डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में पैसा भेजने से पहले बैंकों को इसके बारे में खाताधारक को सूचना देना होती है। हालांकि कई बार बैंक डिपॉजिटर तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन फिर भी फंड में गया पैसा ग्राहक वापस पा सकते हैं।
अब सवाल उठता हैं कि इस फंड में गया पैसा वापिस कैसे मिलेगा? बता दें कि RBI के डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में गया पैसा वापस पाने के (restart inactive bank account) लिए आपको अपनी बैंक शाखा से संपर्क करना होगा। इसके बाद आपको कुछ फॉर्म भरने होंगे और अपना केवाईसी पूरा करना होगा। इसके बाद आपका बैंक फंड से पैसा वापस लेने के लिए RBI से संपर्क करेगा।
आपके लिए अच्छी बात यह हैं कि RBI के DEAF में रखे पैसे पर आपको कोई नुकसान (rbi guidelines for an inactive account) नहीं लगता। इस राशि पर आपको केन्द्रीय बैंक द्वारा तय किया गया ब्याज भी मिलता है। अगर आपका खाता inoperative या inactive हो भी गया है तो भी डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने बैंक के साथ केवाईसी नियमों को पूरा करके इसे फिर से चालू कर सकते हैं।
लेकिन एक खाते में लगातार रूकी हुई ट्रांजेक्शन के कारण अपने खाते को inactive होने से बचाने के लिए आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा
-बैंकबाजार डॉट कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी का कहना है कि आप अपने खाते में नियमित तौर पर लेनदेन करें। कम से कम छह महीने में एक बार तो कर ही लें।
-इसके अलावा खाते में न्यूनतम मासिक राशि रखने के नियम या अन्य शुल्कों से बचने के लिए आपको खाता बंद करने की भी जरूरत नहीं है, इसके लिए आप खाते को साधारण बचत खाते में बदलवा सकते हैं।
-इसके अलावा अपने बैंक खाते में नॉमिनी की डिटेल्स को लगातार अपडेट करने की आदत डालें. अगर आपके खाते में नॉमिनी का नाम नहीं जुड़ा है तो उसे जल्द से जल्द जुड़वाना सुनिश्चित करें।