मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार गरीब, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को विवाह हेतु ₹51,000 की आर्थिक सहायता देती है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग देना और बाल विवाह रोकना है। आवेदन mpvivahportal.nic.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी अब बिना चिंता के हो सकेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी ही परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को कन्या के विवाह के लिए ₹51,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि बेटियों की शादी आर्थिक तंगी के कारण अधूरी न रह जाए।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों और महिलाओं को विवाह के लिए आर्थिक सहयोग देना है। योजना के अंतर्गत न केवल सामान्य कन्याएं बल्कि विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी इसका लाभ ले सकती हैं। सरकार द्वारा यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है।
इस योजना से न सिर्फ बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी को सरकार अपने कंधे पर ले रही है, बल्कि समाज में बेटी के जन्म को लेकर सोच को भी सकारात्मक बना रही है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को सहायता प्रदान करना है जो सीमित आय के कारण बेटियों की शादी कराने में असमर्थ हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ऐसे परिवारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह योजना एक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है।
इससे —
- गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता मिलती है।
- बेटियों की शादी में होने वाली चिंता कम होती है।
- बाल विवाह की घटनाओं में कमी आती है।
- विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को पुनः जीवन शुरू करने का अवसर मिलता है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के प्रमुख लाभ
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली ₹51,000 की राशि परिवारों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होती है। यह राशि निम्न प्रकार से मदद करती है –
- बेटियों की शादी के खर्च में सीधी आर्थिक सहायता।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को राहत।
- दहेज प्रथा और बाल विवाह को रोकने में सहयोग।
- विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को नए जीवन की शुरुआत के लिए प्रोत्साहन।
यह योजना राज्य सरकार की बेटियों और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तें
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ हर किसी को नहीं बल्कि निर्धारित पात्रता वाले परिवारों को दिया जाता है।
- कन्या और उसके माता-पिता मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- परिवार गरीबी रेखा (BPL) के अंतर्गत होना आवश्यक है।
- विधवा या तलाकशुदा महिला भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
- विवाह का पंजीकरण (Marriage Registration) आवश्यक है।
जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। ये दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा हैं।
- कन्या और वर का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र (कन्या और वर दोनों के लिए)
- विवाह कार्ड / प्रमाण पत्र
- विधवा या तलाक प्रमाण पत्र (स्थिति अनुसार)
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- मोबाइल नंबर
इन दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करनी होती है।
योजना में आवेदन की प्रक्रिया
योजना में आवेदन करना बहुत आसान है। आइए इसकी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया जानें –
- सबसे पहले mpvivahportal.nic.in पर जाएं।
- होम पेज पर “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” पर क्लिक करें।
- अब आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आवेदक को अपनी और कन्या की पूरी जानकारी भरनी होगी।
- मांगे गए सभी दस्तावेज अपलोड करें।
- सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट करें।
- सफल पंजीकरण के बाद आपके आवेदन की जांच के उपरांत राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
