Toll Tax News : अधिकतर लोग स्टेट और नेशनल हाईवे पर यात्रा करते हैं। जब हुआ है नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवे पर यात्रा करते हैं तो उन्हें टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। टोल टैक्स की व्यवस्था में वाहन चालक के प्रकार के हिसाब से टोल टैक्स Toll Taxभी वसूला जाता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ खास लोगों को देश के किसी भी टोल पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। आईए जानते हैं वह कौन से लोग हैं?
Toll Tax Free
वाहन के आकार और यात्रा की दूरी के आधार पर टोल बूथ पर टोल टैक्स वसूला जाता है। बड़े वाहन जैसे ट्रक और बस अधिक नुकसान करती है, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा शुल्क वसूला जाता है। इसके अलावा छोटे गाड़ी के लिए टोल दर कम होती है। NHAI के नियम के अनुसार देश भर में इन दरों को निर्धारित करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। ताकि सभी वहां को सही जानकारी मिल सके और उन्हें कितनी राशि चुकानी है इसकी भी जानकारी सटीक मिल सके।
सरकारी संस्था कामकाज वाले जैसे वाहन के लिए टोल टैक्स का नियम
बता दे की कुछ वहां और व्यक्ति को सड़क शुल्क से छूट प्राप्त होती है। इसमें से ऐसे वाहन शामिल है जो आपातकालीन (Emergency) सेवाएं से जुड़े हुए हैं। जैसे कि एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड इत्यादि। इसके अलावा सरकारी कामकाजी वहां भी इससे मुक्त रहते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य विशेष स्थिति वाले वहां भी टोल टैक्स Toll Tax से छूट रहते हैं। यह नियम सार्वजनिक सेवाओं की सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए बनाए गए हैं जिससे कि इन वाहन को समय पर पहुंचने में मदद मिलता है।
सैन्य वाहन और सुरक्षा वाहन को टोल टैक्स में छूट।
भारत देश की रक्षा से जुड़े हुए वाहन, जैसे सेवा की गाड़ी टोल टैक्स से मुक्त रहते हैं। यह वाहन राष्ट्रीय सुरक्षा में अहम भूमिका भी निभाते हैं। इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार के सड़क शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है। यह नियम सुरक्षा कार्यों को बिना रुकावट के सुनिश्चित करता है।
भारत के इन वीआईपी लोगों को मिलती है टोल टैक्स में छूट।
कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो VIP श्रेणी में आते हैं, उनको टोल टैक्स में छूट मिलती है। जैसे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद सदस्य, मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वाहन को सड़क शुल्क से छूट मिलता है। जैसे देश के प्रमुख पद पर बैठे हुए लोग और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। इसके साथ ही, युद्ध वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले को भी टोल टैक्स में छूट दिया जाता है। इसके लिए इन व्यक्तियों को अपना पहचान पत्र दिखाने होंगे ताकि इस सुविधा का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नॉर्मल वहां के लिए टोल टैक्स में छूट।
राज्य द्वारा चलाए गए सार्वजनिक यात्री वाहन को टोल टैक्स शुल्क से मुक्त किया गया है। इस छूट से जनता को सस्ती और आसानी से उपलब्ध परिवहन सेवाएं मिलती है। जिस की यात्रा करना और भी दुर्लभ हो जाता है यह सेवा लोगों के लिए फायदेमंद है।
इसके अलावा देशभर में जितने भी दो पहिया वाहन है उन पर किसी भी प्रकार का कोई टोल टैक्स नहीं लगता है। यह सुविधा NHAI के नियम के तहत लागू किया गया है। जिससे कि इन वहां के चालक को आर्थिक राहत मिलता है और उन्हें बिना भुगतान किए हुए यात्रा करने की सुविधा मिलती है।