Traffic Police Rules: मध्य प्रदेश में निजी वाहनों पर लाल, पीली, नीली फ्लैश लाइट, हूटर और VIP स्टीकर लगाकर रौब झाड़ने वाले वाहन चालकों पर पुलिस अब सख्त कार्रवाई करने जा रही है। 1 मार्च से 15 मार्च तक चलने वाले विशेष अभियान के दौरान ऐसे वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस मुख्यालय ने जारी किया निर्देश
पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी और भोपाल व इंदौर के पुलिस कमिश्नरों को निर्देश जारी किया है कि वे इस अभियान के दौरान विशेष ध्यान दें। यह कदम उन चालकों के खिलाफ उठाया जा रहा है जो गलत ढंग से हूटर और फ्लैश लाइट्स का उपयोग करके अवैध रौब दिखाते हैं।
कार्रवाई की आवश्यकता क्यों ?
पुलिस मुख्यालय ने बताया कि ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। जहां निजी वाहनों पर हूटर, फ्लैश लाइट्स और VIP स्टीकर्स का उपयोग कर कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे उपकरणों का गलत उपयोग न केवल अवैध है। बल्कि यह आम जनता में भ्रम और भय भी पैदा करता है।
हालिया घटनाओं से लिया गया सबक
एक हालिया घटना में, एक VIP भ्रमण के दौरान ऐसा वाहन पकड़ा गया था। जिसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इस घटना ने पुलिस को और अधिक सतर्क कर दिया है और अब सभी जिलों से समान कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है।
अभियान के तहत उठाए जाने वाले कदम
इस 15 दिवसीय विशेष अभियान में हूटर का दुरुपयोग, फ्लैश लाइट्स का अनधिकृत इस्तेमाल, VIP स्टीकर का गलत प्रयोग और गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों पर विशेष फोकस किया जाएगा। इस कदम से सड़क पर व्यवस्था बहाल करने और आपत्तिजनक गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी।