देशभर में सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिसमें Traffic Challan का खास ध्यान रखा जाता है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। न केवल वाहन चालक बल्कि पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना जरूरी है। यहां तक कि 4 साल के बच्चे के लिए भी हेलमेट की अनिवार्यता लागू की गई है।
हालांकि, कुछ विशेष वर्गों को इस नियम से छूट दी गई है। ऐसे लोग पुलिस के सामने बिना हेलमेट के भी दोपहिया वाहन चला सकते हैं और इनका चालान नहीं कटता। यह छूट Motor Vehicle Act के तहत दी गई है। आइए जानते हैं कि किन लोगों को यह छूट प्राप्त है और कहां-कहां इस नियम का सख्ती से पालन किया जा रहा है।
हेलमेट पहनना आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। कुछ विशेष मामलों को छोड़कर सभी वाहन चालकों और पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं, तो Traffic Challan से बचने के लिए नियमों का पालन करें और हेलमेट का उपयोग करें।
किन लोगों को हेलमेट पहनने से छूट मिली है?
Motor Vehicle Act के तहत कुछ खास श्रेणी के लोगों को हेलमेट नहीं पहनने की छूट दी गई है। ये लोग पुलिस के सामने से बिना हेलमेट के आसानी से निकल सकते हैं और उनका Traffic Challan नहीं कटेगा।
- सिख समुदाय के लोग – जो पगड़ी पहनते हैं, उन्हें हेलमेट से छूट दी गई है।
- धार्मिक कारणों से छूट – कुछ विशेष धार्मिक समूहों को हेलमेट पहनने की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होती है।
- मेडिकल कंडीशन वाले लोग – यदि किसी व्यक्ति को हेलमेट पहनने से स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है और उसके पास मेडिकल प्रमाण पत्र है, तो उसे छूट दी जा सकती है।
- कुछ राज्यों में विशेष छूट – कुछ राज्यों में स्थानीय नियमों के अनुसार भी हेलमेट पहनने की अनिवार्यता में छूट दी जाती है।
हेलमेट न पहनने पर कितना है चालान?
यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के सड़क पर वाहन चलाता है और उसे इस नियम से छूट प्राप्त नहीं है, तो उसे भारी भरकम चालान का सामना करना पड़ सकता है।
- भारत के कई राज्यों में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर ₹500 से ₹1000 तक का चालान काटा जा सकता है।
- यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित भी किया जा सकता है।
- कई जगहों पर बार-बार नियम तोड़ने पर वाहन जब्त करने का भी प्रावधान है।
बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में यह नियम लागू किया है कि यदि दोपहिया वाहन पर कोई 4 साल से कम उम्र का बच्चा बैठा है, तो उसे भी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना होगा। इस नियम के पीछे का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
अगर कोई माता-पिता अपने बच्चे को हेलमेट नहीं पहनाते हैं, तो उन्हें ₹1000 तक का चालान भरना पड़ सकता है।
किन राज्यों में हेलमेट अनिवार्य है?
भारत के लगभग सभी राज्यों में हेलमेट पहनने का नियम लागू किया गया है। हालांकि, कुछ जगहों पर अभी भी यह सख्ती से लागू नहीं हो पाया है।
- दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा जैसे राज्यों में हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
- पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा में सिख समुदाय के लिए छूट दी गई है।
- गोवा, उत्तराखंड, और कुछ अन्य राज्यों में छोटे शहरों में हेलमेट नियमों को कड़ाई से लागू नहीं किया जाता।
सड़क सुरक्षा को लेकर क्या कहते हैं अधिकारी?
यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हेलमेट पहनना सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। दुर्घटना की स्थिति में हेलमेट पहनने से सिर में चोट लगने की संभावना 70% तक कम हो जाती है।
नए ट्रैफिक नियम और जुर्माना
भारत में Motor Vehicle Act 2019 के तहत कई नए नियम लागू किए गए हैं, जिनमें हेलमेट पहनना भी एक अहम नियम है। नए नियमों के तहत यातायात उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।
- बिना हेलमेट बाइक चलाने पर – ₹1000
- पीछे बैठे व्यक्ति का बिना हेलमेट होने पर – ₹500
- बच्चे का हेलमेट न पहनने पर – ₹1000
- बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द