भारतीय मोबाइल यूजर्स को अगले महीने से बैंकों, वित्तीय संस्थानों और ई-कॉमर्स कंपनियों से आने वाले SMS में दिक्कतें हो सकती हैं। यह परेशानी TRAI (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के नए नियमों की वजह से हो सकती है।
TRAI ने मोबाइल कंपनियों से कहा है कि 1 सितंबर 2024 से वे ऐसे SMS को भेजना बंद कर दें जिनमें URL, OTT लिंक, APK (एंड्रॉयड ऐप्लिकेशन पैकेज) या कॉल-बैक नंबर हों, अगर ये SMS भेजने वाले ने इन्हें पहले से रजिस्टर नहीं किया है।
क्या है नया नियम?
इसका मतलब है कि बैंकों, वित्तीय संस्थानों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों को 31 अगस्त 2024 तक अपने SMS टेम्प्लेट और कंटेंट को मोबाइल कंपनियों के साथ रजिस्टर करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते, तो उनके SMS ब्लॉक हो जाएंगे।
अभी तक कंपनियां सिर्फ SMS के हेडर और टेम्प्लेट को रजिस्टर कराती थीं, लेकिन SMS के कंटेंट को नहीं। लेकिन अब से, मोबाइल कंपनियों को SMS के कंटेंट की जांच करनी होगी और अगर वह रजिस्टर किए गए डेटा से मेल नहीं खाता, तो उसे ब्लॉक कर देना होगा।
भारतीय मोबाइल यूजर्स को अगले महीने से बैंकों, वित्तीय संस्थानों और ई-कॉमर्स कंपनियों से आने वाले SMS में दिक्कतें हो सकती हैं। यह परेशानी TRAI (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के नए नियमों की वजह से हो सकती है।
TRAI ने मोबाइल कंपनियों से कहा है कि 1 सितंबर 2024 से वे ऐसे SMS को भेजना बंद कर दें जिनमें URL, OTT लिंक, APK (एंड्रॉयड ऐप्लिकेशन पैकेज) या कॉल-बैक नंबर हों, अगर ये SMS भेजने वाले ने इन्हें पहले से रजिस्टर नहीं किया है।
क्या है नया नियम?
इसका मतलब है कि बैंकों, वित्तीय संस्थानों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों को 31 अगस्त 2024 तक अपने SMS टेम्प्लेट और कंटेंट को मोबाइल कंपनियों के साथ रजिस्टर करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते, तो उनके SMS ब्लॉक हो जाएंगे।
अभी तक कंपनियां सिर्फ SMS के हेडर और टेम्प्लेट को रजिस्टर कराती थीं, लेकिन SMS के कंटेंट को नहीं। लेकिन अब से, मोबाइल कंपनियों को SMS के कंटेंट की जांच करनी होगी और अगर वह रजिस्टर किए गए डेटा से मेल नहीं खाता, तो उसे ब्लॉक कर देना होगा।