yogi government : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा अपने प्रदेशवासियों को अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ-साथ नियम और कानून भी सख्त किए जा रहे है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा घर-मकान और दुकान बनाने के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। आइए खबर में जानते है योगी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसलें के बारे में विस्तार से।
योगी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है जिसे करोड़ों लोगों की टेंशन खत्म हो गई है। योगी सरकार ने शहरों में रहने वाले लोगों को राहत प्रदान करते हुए आवासीय प्लाट पर मकान के साथ-साथ दुकान तथा ऑफिस बनाने की मंजूरी दे दी है। जिसका सीधा-सीधा मतलब है कि उत्तर प्रदेश में लोग अब अपने आवासीय प्लाट (residential plot rules) का व्यवसायिक इस्तेमाल भी कर सकेंगे।
इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ (yogi government) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक अहम मीटिंग में 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक प्लॉट पर निर्माण कराने के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है।
नक्शा परा करवाएं बिना होंगे निर्माण
उत्तर प्रदेश में लोग अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक प्लॉट पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण करा सकते हैं। हालांकि, उन्हें विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Development Authority) में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यूपी सरकार (UP government) के इस फैसले से लोगों को नक्शा पास कराने की लंबी प्रक्रिया से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही इस काम में होने वाली वसूली से भी राहत मिलेगी।
पुराने नियमों में योगी सरकार ने किए बदलाव
इन पुराने नियमों में बदलाव उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025’के तहत किए गए हैं। दरअसल, सरकार की तरफ से अब पुराने नियमों को बदलकर नए नियम बना दिए हैं। नए नियमों के तहत, घनी आबादी वाले शहरों में 24 मीटर और कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय प्लॉट पर मकान (house construction on residential plot) के साथ दुकान और कार्यालय भी बना सकते हैं।
ऊंची इमारत के लिए फ्लोर एरिया रेशो की लिमिट खत्म
सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों के तहत, 45 मीटर चौड़ी सड़कों पर ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए (rules for constructing tall buildings) अब कोई फ्लोर एरिया रेशो यानि FAR की लिमिट खत्म कर दी गई है।
इसके साथ ही, छोटे प्लॉट्स के लिए भी FAR में बढ़ोतरी कर दी है। अब उत्तर प्रदेश में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर भी शॉपिंग मॉल या कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं।
इसके अलावा, अगर आपके पास 3000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन है तो आप उस जमीन पर अस्पताल और शॉपिंग मॉल भी बना सकते हैं।