UP News : इनकम टैक्स विभाग द्वारा देशभर में हो रही ट्रांजेक्शन पर नजर रखी जाती है। ऐसे में अगर विभाग की नजर में ऐसी कोई भी ट्रांजेकश होती है जोकि गलत होती हैं तो इस स्थिति में विभाग द्वारा नोटिस (Income tax Notice) भेज दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि विभाग द्वारा की गई लापरवाही की वजह से किसी ऐसे बंदें को नोटिस भेज दिया गया है जिसकी कमाई सिर्फ 10 हजार रुपये थी। इस व्यक्ति को 3 करोड़ रुपये का नोटिस भेज दिया गया है।
हाल ही में इनकम टैक्स विभाग द्वारा की गई एक लापरवाही सामने आई है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने 10 हजार रुपये कमाई करने वाले व्यक्ति को 3 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स नोटिस भेज दिया है। इसके अलावा विभाग (Income tax department) में उसका कारोबार 17 करोड़ रुपये का है। ऐसे में आइए जानते हैं इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किये गए इस नोटिस के बारे में।
सिक्योरिटी गार्ड की करते हैं नौकरी
उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया है। एक सिक्योरिटी गार्ड (Income tax Notice Against security guard) की नौकरी करने वाले युवक को 3 करोड़ के टैक्स का नोटिस आया है।
कानपुर – काकादेव क्षेत्र में स्थित एक कोचिंग सेंटर में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने वाले 22 वर्गीय ओमजी शुक्ला पर सीजीएसटी विभाग (CGST Department) ने नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि ओमजी शुक्ला की मासिक वेतन मात्र 10 हजार रुपये थी, लेकिन विभागीय रिकार्ड में उनके नाम पर 17.47 करोड़ रुपये का कपड़ों का कारोबार दर्ज किया गया था।
ऐसे मिला नोटिस
ओमजी शुक्ला आवास विकास कॉलोनी के हंसपुरम के निवासी है। ओमजी शुक्ला (Income tax Notice Against Omji Shukla) को लगभग दो सप्ताह पहले डाक के माध्यम से एक पेज का नोटिस भेजा गया था। ऐसे में पड़ोसियों को दिखाने पर उन्होंने इसे फर्जी बताया था। हालांकि ओमजी ने एहतियातन उसे संभाल कर रख लिया। इसके बाद 21 अगस्त को फिर उनके पास एक नोटिस (Income tax Notice News) भेजा गया। ये नोटिस 32 पन्नों में विस्तृत था। इसमें न सिर्फ ओमजी का सही पता और पैन नंबर दर्ज था, बल्कि सात दिनों के भीतर सभी दस्तावेजों के साथ विभाग के समक्ष पेश होने के भी निर्देश जारी किये गए थे।
नोटिस में दी जानकारी
नोटिस के मुताबिक, ओमजी शुक्ला के नाम पर 17 करोड़ 47 लाख 56 हजार रुपये का कपड़े का कारोबार को दर्ज किया गया है। इस पर 3 करोड़ 14 लाख 56 हजार रुपये का टैक्स (Tax Deduction Rules) भुगतान करने का आदेश दिया गया है। ऐसे में सवाल ये हैं कि एक 10 हजार रुपये की नौकरी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ 3 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का नोटिस कैसे आ सकता है।
अधिकारियों ने कही ये बात
इन सब से परेशान होकर ओमजी सोमवार को सर्वोदय नगर स्थित सीजीएसटी कार्यालय में पहुंचे और वहां के आयुक्त से मिले। आयुक्त ने उन्हें आश्वस्त देते हुए बताया कि नोटिस (Income tax Notice) का समय पर जवाब देना काफी ज्यादा जरूरी रहने वाला है। इसमें उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि नोटिस की सत्यता की जांच उसी कार्यालय में होगी, जहां से यह जारी हुआ है।

 
			 
                                 
                              
		 
		 
		 
		