उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वन विभाग के दैनिक कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब वन विभाग में 10 साल या उससे अधिक समय से कार्यरत श्रमिकों को 18000 रुपये प्रति माह का न्यूनतम वेतन मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से लगभग 3,209 कर्मचारियों को लाभ होगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
उत्तर प्रदेश सरकार का यह शासनादेश उन कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है, जिन्होंने वन विभाग में 10 साल या उससे अधिक समय तक सेवा दी है। हालांकि, यह नीति अन्य श्रमिकों पर लागू नहीं होगी, जो इस न्यूनतम वेतन के दायरे में नहीं आते।
हाईकोर्ट के आदेश के तहत
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी यह शासनादेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के नौ नवंबर 2023 के आदेश के तहत लागू किया गया है। अपर मुख्य सचिव वन विभाग, मनोज सिंह ने यह आदेश जारी किया, जिसमें सभी प्रभागीय वन अधिकारियों (DFOs) को निर्देश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी पात्र कर्मचारियों को समय पर भुगतान हो।
कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
वन विभाग के कर्मचारियों के लिए यह आदेश बड़ी राहत लेकर आया है, खासकर उन श्रमिकों के लिए जो कई वर्षों से कम वेतन पर कार्य कर रहे थे। हालांकि, जो श्रमिक 10 साल की सेवा पूरी नहीं कर पाए हैं, उन्हें इस आदेश से बाहर रखा गया है, जिससे वे अभी भी असमंजस में हैं।
प्रभागीय वन अधिकारी की जिम्मेदारी
प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) को आदेश दिया गया है कि वे श्रमिकों की सेवा अवधि का सत्यापन करें और फिर उन्हें न्यूनतम 18000 रुपये का भुगतान सुनिश्चित करें। यह आदेश हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत जारी किया गया है, जिससे किसी भी तरह की न्यायिक अवहेलना से बचा जा सके।