UP News: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 18 नवंबर 2024 को सुबह 8 बजे से दिल्ली-एनसीआर में पहले से लागू चरण-I, II और III कार्रवाइयों के अलावा संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-IV (‘गंभीर+’ वायु गुणवत्ता) के तहत कार्रवाइयों को लागू किया है.NCR राज्य सरकारें और GNCTD कक्षा VI-IX, कक्षा XI के लिए भी भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्णय ले सकती हैं. NCR राज्य सरकारें/GNCTD सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेंगी.
ऐसे में यूपी के नोएडा, गाजियाबाद समेत अन्य जिलों में जो एनसीआर में शामिल हैं, वहां प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए स्कूलों के ऑफलाइन से ऑनलाइन करने और वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए जा सकते हैं.
दिल्ली में नहीं चल पाएंगे ट्रक!
वहीं दिल्ली में GRAP के चरण IV के तहत उपायों में दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश रोकना शामिल है (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को छोड़कर). हालांकि, सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएसVI डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति होगी.
ईवी/सीएनजी/बीएस VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवी (लाइट कमर्शियल व्हीकल) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों के.
GRAP चरण-III की तरह ही राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पारेषण, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लग गया है.
दिल्ली की सीएम आतिशी ने लिखा- कल से GRAP-4 लागू होने के साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं के अलावा सभी छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी,.अगले आदेश तक सभी स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करेंगे.