आप सभी को बता दे कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पेंशनभोगियो व पारिवारिक पेंशनभोगियो का महँगाई भत्ता 01 जनवरी 2024 से 46 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत किया गया था !
अब उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन श्री राज्यपाल की मंजूरी के बाद दिनांक 01 जुलाई, 2024 से महँगाई राहत की 03 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है !
तो चलिए जानतें हैं कि कर्मचारियों-पेंशनर्स को कितना लाभ मिलने वाला हैं ! और मंहगाई भत्ता व एरियर से कितना फायदा होने जा रहा हैं ! आइये जानतें हैं इस बारें विस्तार से जानकारी….
Pensioners DR Hike – 50% से 53% हुआ महंगाई राहत
उत्तरप्रदेश राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरो के महँगाई राहत की दर को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर दिनांक 01 जुलाई, 2024 से 53 प्रतिशत कर दिया गया है ! इसका फायदा 1 जुलाई 2024 से ही दिया जाएगा !
- पुरानी दर – नई दर – लागू होने की तारीख
- 50% – 53% – 01 जुलाई 2024 से
Dearness Relief – किनको मिलेगा इसका फायदा
यह आदेश सातवे वेतन आयोग के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे उत्तरप्रदेश राज्य के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के ऊपर लागू होगा ! यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है उनके उपर भी लागू होंगे !
जिनकी उम्र 80 साल या इसके ऊपर है तो उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी ! बेसिक बढ़ने के बाद जो नई बेसिक होगी उसके ऊपर 53% DR का फायदा दिया जाएगा ! जिनकी कम्युटेशन की रिकवरी को 15 साल हो चुके है ! तो उनकी मूल बेसिक पर ही 53% DR का फायदा दिया जाएगा ! इसी आदेश के आधार पर इन पेंशनभोगियों को बढ़ा हुवा DR का भुगतान करना है !
Pensioners DR Hike – इनके लिए अलग से जारी होगा आदेश
यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे ! उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निकाला जाएगा ! अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में अलग से आदेश जारी किया जाएगा !
Dearness Relief – बैंकों को निर्देश
बैंकों को स्पस्ट निर्देश दिया गया है कि अक्टूबर महिने की पेंशन का भुगतान पुरानी दर से किया गया ! ऐसे में नवंबर महीने की पेंशन 53% DR के साथ दिया जाय ! और जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर महीने का एरियर 4 तारीख को खाते में डाला जाए ! इसी आदेश के आधार पर कार्यवाई करनी है एयर किसी आदेश की प्रतीक्षा नही करनी है !