उत्तर प्रदेश सरकार ने BPL (Below Poverty Line) परिवारों के लिए एक नई ‘इमरजेंसी’ आर्थिक स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत, गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता मिलेगी। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जानें पूरी प्रक्रिया, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज़ों के बारे में, ताकि आप इस स्कीम का फायदा उठा सकें। पूरी जानकारी के लिए नीचे पढ़ें।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) शुरू की है, जो जनवरी 2016 से लागू है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक मदद देना है, जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य का निधन हो गया है।
योजना के पात्रता और शर्तें:
- आवेदन के लिए उम्र सीमा:
- परिवार के मुखिया की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
- 18 साल से कम या 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
- आवेदक परिवार का स्थिति:
- यह योजना केवल उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आते हैं और जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य का निधन हो चुका है।
- मुआवजा राशि:
- पहले यह राशि ₹20,000 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया है।
- आय सीमा:
- शहरी क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय ₹56,450 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमा ₹46,080 तय की गई है।
आवेदन प्रक्रिया:
इस योजना का आवेदन केवल ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन की कोई सुविधा नहीं है।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या यहां क्लिक करें.
- “नया रजिस्ट्रेशन” विकल्प चुनें।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें।
आवश्यक दस्तावेज़:
- मृत्युपत्र (डेथ सर्टिफिकेट)
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कार्ड
- गरीबी रेखा से नीचे राशन कार्ड (ब्लू कार्ड)
- निवास प्रमाण पत्र
इस योजना के तहत सरकार परिवार के अगले मुखिया को ₹30,000 का मुआवजा देगी। यह योजना केवल उन्हीं परिवारों को मदद करती है जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी हो और जो पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।