उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों पर रातभर गाड़ी खड़ी करने के लिए शुल्क लगाने की तैयारी कर ली है। नई पार्किंग नीति के तहत अब सार्वजनिक स्थानों पर रात में वाहन खड़ा करने पर शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क शहरों की आबादी और समय के आधार पर तय किया गया है।:
रातभर गाड़ी खड़ी करने का शुल्क
नई नीति के अनुसार, अगर कोई वाहन मालिक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सार्वजनिक स्थानों पर अपनी गाड़ी खड़ी करता है, तो उसे इसके लिए शुल्क देना होगा।
समय अवधि शुल्क
प्रति रात ₹100
प्रति सप्ताह ₹300
प्रति माह ₹1000
प्रति वर्ष ₹10,000
बिना परमिट गाड़ी खड़ी करने पर लगेगा तीन गुना शुल्क
यदि कोई वाहन बिना परमिट के खड़ा किया जाता है, तो उससे सामान्य शुल्क का तीन गुना वसूला जाएगा। इससे अवैध पार्किंग पर रोक लगाई जा सकेगी और शहरी यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।
पार्किंग के लिए नई नीति की वजह
प्रदेश में पार्किंग के लिए स्पष्ट नीति की कमी के कारण अवैध पार्किंग की समस्याएं बढ़ गई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग को सुनियोजित पार्किंग नीति लागू करने का निर्देश दिया था।
बड़े शहरों में पार्किंग का मासिक पास और शुल्क
शहर की आबादी के हिसाब से पार्किंग शुल्क भी अलग-अलग होगा।
आबादी वाहन प्रकार मासिक पास शुल्क 2 घंटे का शुल्क 1 घंटे का शुल्क
10 लाख से अधिक दो पहिया ₹855 ₹15 ₹7
10 लाख से अधिक चार पहिया ₹1800 ₹30 ₹15
10 लाख से कम दो पहिया ₹600 ₹10 ₹5
10 लाख से कम चार पहिया ₹1200 ₹20 ₹10
मल्टी लेवल पार्किंग और निजी ठेके
नगर निगम द्वारा मल्टी लेवल कार पार्किंग की सुविधा भी विकसित की जाएगी। निजी कंपनियों को पार्किंग ठेके देने पर भी विचार किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऑफिस, कॉलेज आदि स्थानों पर बनी पार्किंग से शुल्क वसूला जाएगा।