UP News : लगातार बढ़ रही महंगाई की वजह से प्रॉपर्टी की कीमतों में लगातार उछाल दर्ज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जमीन की कीमतों में उछाल दर्ज किया जा रहा है। आने वाले समय में भी प्रॉपर्टी की कीमतों (property prices) में उछाल दर्ज किया जाने वाला है। यहां पर अभी तक प्रॉपर्टी की कीमत दुगनी हो गई है। खबर में जानिये इस बारे में पूरी जानकारी।
उत्तर प्रदेश में जमीन की कीमतों में लगातार उछाल दर्ज किया जा रहा है। अब यहां पर एक बार फिर से यहां पर प्रॉपर्टी की कीमत बढती जा रही है। प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने की वजह से जिन लोगों के पास पहनले से ही यहां पर प्रॉपर्टी (Property ki Kemat) है, उनको काफी लाभ हो रहा है। वहीं जो लोग यहां पर प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी।
औद्योगिक पार्कों की संख्या में आ रहा है उछाल-
यूपी के औद्योगिक पार्कों के आसपास के क्षेत्रों के भूमि के रेट (Land Price In UP) लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उच्च स्तर पर हुई बैठक में सटे हुए इलाकों की सर्किल दर कम से कम डेढ़ से दोगुना किये जाने की उम्मीद है। प्रदेश में औद्योगिक पार्कों की संख्या में लगातार बढ़ौतरी दर्ज किया जा रहा है। औद्योगिक पार्कों के अंदर भूमि के रेट कम हो जाते हैं। स्टांप शुल्क (stamp duty) में भी नीति के मुताबिक छूट दी जा रहा है, हालांकि इसके आसपास के इलाकों की जमीन की कीमतें काफी तेजी से बढ़ रही हैं। इसकी वजह से लोग मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। औद्योगिक पार्कों के आसपास के क्षेत्रों में विकास पर काफी पैसे सरकारी विभागों द्वारा खर्च किये जा रहे हैं।
न्यूनतम दर होगी निर्धारित-
पिछले कुछ दिनों से उच्च स्तर पर बैठक में विचार-विमर्श करने के दौरान ये चर्चा की गई कि औद्योगिक पार्क (industrial park in UP) में स्टांप शुल्क देयता के लिए पूरे पार्क को इकाई माना जा रहा है। पार्क में स्थित भूमि का मूल्यांकन करके न्यूनतम दर निर्धारित की जाने वाली है। इसके लिए डीएम द्वारा सभी हितधारकों, विभाग, संस्था के साथ विचार-विमर्श (UP News) किया जाने वाला है। इसके लिए गणना का सिद्धांत औद्योगिक पार्क विकसित करने वाले निवेशकर्ता एवं उसके द्वारा पहली बार विक्रय किए गए भूखंडों पर ही लागू किया जाने वाला है।
स्टांप विभाग प्रस्ताव जारी-
औद्योगिक पार्क (industrial park) की शासन के द्वारा स्वीकृत तिथि से निजी निवेशकर्ता द्वारा तीन साल तक जिन उद्यमियों को भूखंड विक्रय किए जाने वाले हैं। उन पर यह सिद्धांत लागू होने वाला है। स्टांप विभाग द्वारा यह प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। बताया गया है कि विकास के पूर्व पार्क की भूमि की औद्योगिक सर्किल दर (UP Circle Rate) पार्क के विकास के बाद पार्क के अंदर विकसित होने वाली कंक्रीट सड़कों की चौड़ाई 12 व 18 मीटर के मुताबिक अत्यधिक बढ़ जाती है। इस वजह से समूचे औद्योगिक पार्क के लिए दर एक समान रखी जाने वाली है। हालांकि इससे सटे हुए इलाकों का सर्किल रेट (Circle Rate in UP) कम से कम डेढ़ से दो गुना किया जाने वाला है।