दिल्ली NCR पर आयु पूरी कर चुके वाहनों पर एक बार फिर से सख्ती शुरू हो गयी ही आपको बता दे, दिल्ली वाले अब अपने पुराने वाहनों को दूसरे राज्यों में भेज कर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। वही दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियां सड़कों पर चलाने पर मनाही है इसके बावजूद ये पुराणी गाड़ियां सड़कों पर कुछ जानबूझकर तो नहीं आती है ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे है कि आप कितनी पुरानी और कौन कौन सी गाड़ियों या बाइक दिल्ली -एनसीआर के सड़कों पर आप चला सकते हैं?
हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल कारों और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह बातें होती रहती हैं। ऐसे में आज जानेंगे कि 15 साल पेट्रोल और 10 साल डीजल या सीएनजी गाड़ियां या बाइक को परिवहन विभाग किसी तरह की छूट दे रखी है? जैसे पुरानी गाड़ियां अगर इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाए तो क्या यह दिल्ली की सड़कों चला सकते है इसके साथ ही यह आयु पुरा करने के बाद भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिल जाता है? पुरानी गाड़ियां किन स्थिति में स्क्रैप में भेजी जा सकती है? साथ ही आम आदमी के पास स्क्रैप में भेजने से बचने के लिए क्या कोई दूसरा विकल्प मौजूद है?
बड़े पैमाने पर हो रहा है गाड़ियों का स्क्रेपिंग
दिल्ली सांख्यिकी पुस्तिका 2023 के अनुसार आपको 2022-23 में 5.39 लाख वाहनों को दूसरे राज्यों में ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया है इसके साथ ही दिल्ली नहीं चलने कि वजह से ही दूसरे NOC लिया गया और दूसरे राज्यों में भेजा गया है वही एनजीटी ने साफ कर दिया है कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी पुरानी गाड़ियां स्क्रैप में ही भेजी जाएगी।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी अपने वेबसाइट पर साफ लिख रखा है कि दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल-सीएनजी कार या बाइक सड़क पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली-एनसीआर ही नहीं देश के दूसरे राज्यों के कुछ शहरों के लिए भी यह नियम लागू किया है। इसके साथ ही एनजीटी के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा।