GST Update केंद्र और राज्य सरकार व्यापारियों की आवश्यकता और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर उनके लिए नई-नई स्कीम चलाती रहती हैं. इन योजनाओं का लाभ भी उन व्यापारियों को मिलता है, जो व्यापारी व्यापार करते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है, जो व्यापारियों के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं
कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में जिन कारोबारियों को नोटिस मिला है, वो सभी जीएसटी ब्याज और पेनल्टी माफी योजना का लाभ ले सकते हैं। यह अवसर जीएसटी एमनेस्टी योजना (New GST Amnesty Scheme) के अंतर्गत मिल रहा है। इसका लाभ लेने के लिए जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2024 (New GST Amnesty Scheme) क्या है?
• धारा 128A द्वारा नई GST एमनेस्टी योजना 1 नवंबर 2024 को लागू हुई।
• इस योजना के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्ष के लिए करदाता ब्याज और जुर्माने की छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
• इस योजना में वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 शामिल हैं।
• अगर ब्याज और जुर्माना पहले दिया जा चुका है तो रिफंड नहीं होगा।
जीएसटी माफी योजना के लाभ
करदाता पिछले करों को दाखिल किए बिना किसी विशेष कर अवधि का GSTR-3B दाखिल नहीं कर सकते। इसके अलावा, मान लीजिए कि करदाता ने लगातार छह कर अवधि या लगातार तीन तिमाहियों के लिए GSTR-3B दाखिल नहीं किया है। उस स्थिति में, उन्हें GST पंजीकरण रद्द होने का जोखिम हो सकता है। यह उनके व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है
ब्याज बकाया में कोई छूट नहीं
जिन लोगों पर कर देयता है और जिन्होंने GSTR-3B दाखिल नहीं किया है, उन्हें ब्याज में छूट नहीं दी गई है। फिर भी, इसे दाखिल करने के लिए केवल अधिकतम विलंब शुल्क में छूट दी गई है।
अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी वाणिज्य एवं कर विभाग या जीएसटी कर सलाहकार से संपर्क करें।