पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पत्नी द्वारा फार्म 14 प्रस्तुत करने पर केंद्र सरकार ने दिया निर्देश, देंखें अपडेट : केंद्र सरकार ने पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पत्नी द्वारा फार्म 14 प्रस्तुत करने के नियमों को आसान बनाने के निर्देश दिए हैं ! संयुक्त खाते के मामलों में फार्म 14 की आवश्यकता नहीं होगी ! केवल मृत्यु प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा अन्य मामलों में सत्यापन की शर्त हटा दी गई है !
पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पत्नी द्वारा फार्म 14 प्रस्तुत करने पर केंद्र सरकार ने दिया निर्देश, देंखें अपडेट
केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 को बदलकर पेन्शन नियम 2021 के नियम 81 (2) (ए) (ii) में, कुटुंब पेंशन ( पति की मृत्यु के बाद पेंशन के लिए आवेदन ) के लिए फार्म 14 में आवेदन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ! तो चलिए जानतें हैं कि पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पत्नी द्वारा फार्म 14 प्रस्तुत करने पर केंद्र सरकार ने क्या निर्देश दिया हैं ! जानें विस्तार से जानकारी…..
Pensioner – फॉर्म 14 ना देने की हो रही थी माँग
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को विभिन्न क्षेत्रों से फार्म 14 में कुटुंब पेंशन का आवेदन करने की आवश्यकता हटाने के लिए अभ्यावेदन मिल रहे हैं ! इसकी वजह से विधवा औरतों को काफी परेशानी होती है ! क्योंकि इसके अंतर्गत दो सम्मानित व्यक्ति के सामने पेश होने में कठिनाई एवं शर्म महसूस होती है !
Pension Fund – फैमिली पेंशन चालू होने में होती है देरी
कुटुंब पेंशन के शुरू होने से पहले बैंक के द्वारा पति पत्नी के व्यक्तिगत बारे में ब्यूरो की आवश्यकता होती है ! इसमें पति /पत्नी के हस्ताक्षर व्यक्तिगत पहचान चिन्ह, बाएं अंगूठे की छाप, आयु/जन्मतिथि का प्रमाण, और अतिशय भुगतान की वसूली का वचन-पत्र आदि कई अन्य चीजें भी शामिल होती है !
फॉर्म 14 एक मानक पत्रक है जो पेंशन वितरण बैंक को निश्चित रूप से सूचना प्रदान करता है ! इसके अभाव में बैंक विधवाओं से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने में कठिनाई हो सकती है ! जिससे कुटुंब पेंशन की प्रारंभिकता में देरी हो सकती है !
Pensioner – जॉइंट एकाउंट है तो नहीं देना होगा फार्म 14
आप सभी की जानकारी के लिए बता दे की DOPPW के द्वारा इस मामले की जांच की गई है ! और इसको स्वीकृति दी गई है की अगर पेंशनधारक और उसकी पत्नी दोनों का एक ही ज्वाइंट अकाउंट है ! तो किसी अन्य के द्वारा कुटुंब पेंशन का दावा करने की आवश्यकता नहीं है !
इसलिए इस प्रकार के मामलों में फॉर्म 14 की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है ! पत्नी/पति एक साधारण पत्र के द्वारा भी पेंशनभोगी की मृत्यु की सूचना भेज सकते है ! उसके बाद बैंक भी कुटुंब पेंशन की शुरुआत के लिए अनुरोध कर सकता है !
Pension Fund – सयुंक्त खाता नही है तो फॉर्म 14 भरना जरूरी
वे पेंशनभोगी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, पीपीओ, अपनी आयु/जन्मतिथि का प्रमाण और अतिशय भुगतान की वसूली का वचन पत्र संलग्न कर सकते हैं ! अन्य मामलों में, जहां पेंशन संयुक्त खाते में जमा नहीं हो रही है ! बैंकों द्वारा फार्म 14 लिया जाना जारी रहेगा ! लेकिन अब फार्म 14 के सत्यापन की शर्त हटा दी गई है ! और दो व्यक्तियों की गवाही को पर्याप्त माना गया है !
Pensioner – सभी विभाग इस तरह से करेंगे कार्यवाही
DOPPW ने यह कहा है की सभी मामलों में कार्यालय अध्यक्ष और PAO को पेंशनभोगी ने पति और पत्नी का हस्ताक्षर पहचान चिन्ह, बाएं अंगूठे की छाप, आयु/जन्मतिथि का प्रमाण और अतिशय भुगतानकी वसूली संबंधी वचन पत्र भेजना होगा ! पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पति पत्नी को बैंक में केवल मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ! जो PPO में दी गई सूचना और KYC प्रक्रिया के आधार पर पहचान करना होगा !