हरियाणा की नायब सरकार ने ‘हरियाणा उदय’ अभियान के तहत ‘हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता’ योजना का आरंभ किया है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. योजना के अंतर्गत महिलाओं को विविध उद्योगों में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
सब्सिडी और अनुदान की जानकारी
इस योजना में ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, और अन्य छोटे उद्योगों (small industries) के लिए 36 महीनों के लिए 7% ब्याज पर अनुदान राशि प्रदान की जाएगी. यह सहायता महिलाओं को अपने व्यवसाय को स्थापित करने में मदद करेगी और उन्हें वित्तीय रूप से सबल बनाएगी.
योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता
इस योजना के लाभ के लिए केवल हरियाणा की मूल निवासी महिलाएं (Haryana native women) ही पात्र हैं. परिवार पहचान पत्र के आधार पर जिन महिलाओं की सालाना आय 5 लाख रुपये तक है वे इस योजना के लिए योग्य मानी जाएंगी. अधिकतम ऋण सीमा 5 लाख रुपये (maximum loan limit) तक होगी, जो उन्हें व्यापक व्यावसायिक अवसर मिलेगा.
अग्रिम प्रयासों की दिशा
हरियाणा सरकार की यह पहल न केवल महिलाओं को सशक्त बनाने का एक कदम है, बल्कि यह उन्हें समाज में उनका उचित स्थान दिलाने का भी प्रयास है. यह योजना उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाकर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगी और उनकी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल ग्रोथ को बढ़ावा देगी.