News: 1 अक्टूबर से PPF खाते से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं। यदि किसी नाबालिग का PPF खाता है, तो उसके 18 साल के होने तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की ब्याज दर लागू होगी। 18 साल के बाद मौजूदा PPF की ब्याज दर लागू होगी। इसके अलावा, एक से ज्यादा PPF खाते होने पर सिर्फ मेन खाते पर ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा, बाकी खातों की राशि मेन खाते में मर्ज कर दी जाएगी।
सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। अब बेटियों के केवल कानूनी अभिभावक ही उनके नाम पर अकाउंट खुलवा सकेंगे। यदि खाता किसी गैर-कानूनी अभिभावक द्वारा खोला गया है, तो उसे लीगल गार्जियन को ट्रांसफर करना होगा, अन्यथा खाता बंद किया जा सकता है।
अब से आधार नामांकन ID का उपयोग पैन कार्ड बनवाने या इनकम टैक्स भरने के लिए नहीं किया जा सकेगा। यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि पैन कार्ड का दुरुपयोग रोका जा सके। साथ ही, एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने वाले लोगों पर भी अब नियंत्रण किया जा सकेगा।