RBI New Rule : आज के समय में सभी चीजें डिजिटल हो गई है। लेकिन फिर भी किसी न किसी काम की वजह से बैंक जाना पड़ जाता है। अब आरबीआई (New Rule of RBI) ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब अगर बैंक लंच का बहाना बनाकर काम नहीं करता हैं तो फिर आप शिकायत कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी।
अक्सर जब भी लोग बैंक जाते हैं तो उनको ये बहाना सुनने को मिल जाता है कि अभी लंच चल रहा है बाद में आना। लेकिन अब इसको लेकर आरबीआई (RBI Rule for Banks) ने सख्त नियम बना दिये हैं। अब कोई भी कर्मचारी अगर ये बहाना देता है तो फिर उनकी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से इस बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। खबर में जानिये इस बारे में।
जानिये क्या कहता है नियम-
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI latest Update) के मुताबिक बैंक के सभी कर्मचारी एक साथ लंच करने के लिए नहीं जा सकते हैं। नियमों के मुताबिक बैंक के कर्मचारियों को एक-एक करके ही लंच ब्रेक में जाना चाहिए। लंच ब्रेक के चलते बैंक का साधारण लेन-देन रुकना नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कोई भी ग्राहक शिकायत (Bank employee complaint) दर्ज करा सकता है।
यहां पर करानी होगी शिकायत-
अगर कोई बैंक कर्मचारी आपको लंच करने का बहाना देकर घंटों तक बैठाता है या फिर बाद में आने को कहता है, तो फिर आप बैंक के कंप्लेंट रजिस्टर में उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर तो भी सुनवाई नहीं होती, तो आप बैंक प्रबंधक व नोडल ऑफिसर (RBI lunch break rules) से उस बैंक कर्मचारी की शिकायत कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी समस्या को नहीं सुना जाता है तो फिर आप बैंक के ग्रीवेंस रिड्रेसल या CPGRAMS पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से भी आप बैंक के शिकायत नंबर और ईमेल से भी अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं।
ये है बैंकिंग लोकपाल योजना-
केंद्रीय बैंक द्वारा साल 2006 में बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी। यहां आप तब जा सकते हैं, जब आपकी शिकायत न सुनी गई हो और एक महीने से ज्यादा का समय हो गया हो या फिर अगर आप जवाब (Banking Ombudsman Scheme) से असंतुष्ट होते हैं तो भी आप यहां जा सकते हैं। हालांकि, बैंक ग्राहक यहां तभी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। जब बैंक ने ग्राहक की शिकायत रिसीव की हो और उनकी ओर से एक महीने के भीतर कोई जवाब न दिया गया हो या बैंक के उस जवाब से बैंक ग्राहक असंतुष्ट हो।
