Property Rules: बिहार में जमीन से जुड़े मामलों में नियमों का बड़ा बदलाव हुआ है। अब जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर राज्य पुलिस सख्त से सख्त एक्शन लेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग को पत्र लिखकर यह निर्देश जारी किए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी की जमीन या संपत्ति पर गैरकानूनी कब्जा करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
पुलिस की कार्रवाई में नहीं होगी कोई ढिलाई
दीपक कुमार ने अपने पत्र में जोर दिया है कि जमीन विवाद के मामलों में अक्सर पुलिस की तरफ से ढिलाई बरती जाती है। उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार दबंग और भू-माफिया कमजोर लोगों की जमीन हड़प लेते हैं और पीड़ित पक्ष को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है।
गंभीर मामलों में तुरंत होगी गिरफ्तारी
अपर मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर कोई व्यक्ति हथियारों के बल पर जमीन पर कब्जा करता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत मामला दर्ज किया जाए। ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए और उन्हें तीन साल के लिए बांड भरने का आदेश दिया जा सकता है।
निपटान के लिए अधिक प्रभावी उपाय
दीपक कुमार ने यह भी सुझाव दिया है कि जमीन विवाद के मामलों को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे इन बैठकों को और अधिक प्रभावी बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि जमीन विवाद के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो।