दिल्ली के कई क्षेत्रों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। जानें इसके पीछे के कारण और किन-किन इलाकों में यह धारा प्रभावी है।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के अनुसार, राजधानी में अक्टूबर के पहले सप्ताह में कई संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन और कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। इसके चलते कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है।
इसकी मुख्य वजहें जैसे वक्फ संशोधन विधेयक और शाही ईदगाह से जुड़े संवेदनशील मुद्दे। MCD स्थायी समिति चुनाव। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव के नतीजों की घोषणा।2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर VVIP गतिविधियाँ।
धारा 163 निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रभावी है
नई दिल्ली 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक
मध्य दिल्ली 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक
उत्तरी दिल्ली 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक
दिल्ली सीमाएँ 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक
इस धारा के लागू होने से निम्नलिखित प्रतिबंध लागू किए गए हैं
पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना। फायर-आर्म्स, बैनर, तख्तियां, लाठियां, तलवारें आदि लेकर चलना। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धरना-प्रदर्शन करना। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और सार्वजनिक स्थलों पर अनाधिकृत रूप से एकत्र न हों। यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।