Dog News: पंजाब सरकार ने जानवरों के प्रति मानवीय और संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। पंजाब पशु कल्याण बोर्ड (Punjab Animal Welfare Board) के तहत अब सभी डॉग ब्रीडर्स, पैट शॉप्स और पशु कल्याण संस्थाओं की अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी। यह फैसला पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां की अगुवाई में हुई एक बैठक में लिया गया। बैठक का आयोजन पशुधन परिसर, सेक्टर-68, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में किया गया।
डॉग ब्रीडर्स और पैट शॉप्स
बैठक में यह फैसला लिया गया कि सभी डॉग ब्रीडर्स और पैट शॉप्स को डॉग ब्रीडिंग और मार्केटिंग नियम 2016 (Dog Breeding and Marketing Rules, 2016) के तहत रजिस्टर किया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य गैर-जिम्मेदाराना ब्रीडिंग और जानवरों के प्रति अमानवीय व्यवहार को रोकना है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी ब्रीडर्स और पैट शॉप्स जानवरों की भलाई को प्राथमिकता दें और नैतिक मानकों का पालन करें।
जानवरों की देखभाल और कल्याण को प्राथमिकता देने की योजना
मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि जानवरों की खरीद-फरोख्त और ब्रीडिंग की गतिविधियों की सख्ती से निगरानी की जाएगी। जिन ब्रीडर्स और पैट शॉप्स को रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उन्हें सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार काम करना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि:
- जानवरों की अत्यधिक ब्रीडिंग न हो।
- पालतू जानवरों को उचित खान-पान और चिकित्सा सुविधा मिले।
- पशु व्यापार के दौरान जानवरों की सेहत और रहन-सहन पर ध्यान दिया जाए।
- किसी भी प्रकार की अमानवीय गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।
जानवरों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कड़े नियम
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि कई डॉग ब्रीडर्स और पैट शॉप्स बिना किसी लाइसेंस के जानवरों की ब्रीडिंग कर रहे हैं, जिससे जानवरों का शोषण हो रहा है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी और बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे ब्रीडर्स पर कार्रवाई की जाएगी।
पालतू जानवरों की मार्केटिंग में नैतिकता को मिलेगा बढ़ावा
इस कदम का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि कुत्तों और बिल्लियों सहित अन्य पालतू जानवरों की मार्केटिंग को नैतिक बनाया जाए। कई बार गैर-जिम्मेदाराना ब्रीडिंग और अनैतिक व्यापार के कारण जानवरों को सही देखभाल नहीं मिल पाती। सरकार इस पर कंट्रोल रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी पालतू जानवर सुरक्षित और स्वस्थ रहें।
डॉग ब्रीडर्स और पैट शॉप्स के लिए सरकार की गाइडलाइंस
सरकार ने डॉग ब्रीडर्स और पैट शॉप्स के लिए कुछ गाइडलाइंस तय की हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा:
- हर ब्रीडर और पैट शॉप का लाइसेंस अनिवार्य होगा।
- जानवरों के रहने की जगह साफ-सुथरी और स्वास्थ्यकर होनी चाहिए।
- पालतू जानवरों को सही खान-पान और चिकित्सा सुविधा दी जाए।
- बिना लाइसेंस वाले ब्रीडर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- जानवरों की ब्रीडिंग की सीमा तय की जाएगी, ताकि उनका शोषण न हो।
बच्चों और युवाओं को किया जाएगा जागरूक
पशुपालन मंत्री ने बैठक में बोर्ड के सदस्यों से आग्रह किया कि वे स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि बच्चे और युवा जानवरों के अधिकारों और उनके प्रति संवेदनशीलता को समझ सकें। उन्होंने कहा कि लोगों को जानवरों के प्रति जागरूक करने के लिए भाषणों और वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा।
ब्रीडर्स और पैट शॉप्स के लिए सरकार की सख्त निगरानी व्यवस्था
बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि ब्रीडर्स और पैट शॉप्स की नियमित रूप से जांच की जाएगी। यदि कोई ब्रीडर या पैट शॉप जानवरों के साथ क्रूरता करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
समाज के सभी वर्गों को जागरूक करने की जरूरत
मंत्री ने कहा कि सरकार अकेले इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती, इसलिए समाज के सभी वर्गों को भी इसमें सहयोग करना होगा। उन्होंने अपील की कि लोग अनऑर्गेनाइज्ड ब्रीडर्स और पैट शॉप्स की जानकारी प्रशासन को दें, ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके।