Employees Pension Scheme में रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलेंगे 7500 रुपए : सरकार पीएफ कर्मचारियों की भविष्य की संपत्ति बढ़ाने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) चलाती है ! इस योजना के तहत पीएफ कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी ! पेंशन से आप आसानी से अपने महीने भर के खर्च को पूरा कर सकते हैं ! अपनी EPS पेंशन ( Pension Fund ) का पूरा लाभ पाने के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं को समझना जरूरी है, जिससे कोई भी भ्रम दूर हो जाएगा ! निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपने वेतन का 12 फीसदी हिस्सा ईपीएस खाते में जमा करते हैं ! इस पैसे को ईपीएफओ नियंत्रित करता है !
Employees Pension Scheme में रिटायरमेंट के मिलेंगे 7500 रुपए
कंपनी पीएफ को दो हिस्सों में बांटती है ! पहला हिस्सा यानी 8.33 फीसदी पैसा कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) में जाता है, जबकि 3.65 फीसदी ईपीएफ योजना में जाता है ! इस योजना के तहत साल 2014 से केंद्र सरकार ने ईपीएस-1995 के तहत 1000 रुपये पेंशन तय की हुई है ! हालांकि, अब न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को मंजूरी मिलने की संभावना है !
EPS Pension Fund की पात्रता से जुड़े अहम नियम
कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) के मुताबिक, किसी कर्मचारी को पेंशन तभी मिलती है, जब उसने कम से कम 10 साल नौकरी की हो ! दस साल की सेवा के बिना पेंशन नहीं मिल सकती ! ईपीएस-95 एनएसी समिति का कहना है कि सरकार को पीएफ कर्मचारियों की पेंशन कम से कम 7500 रुपये प्रति माह करने की अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए !
इसके अलावा यह भी मांग है कि बुजुर्गों को महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए ! ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का मुख्यालय महाराष्ट्र में है !
Employees Pension Scheme में रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलेंगे 7500 रुपए
अगर कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद 7500 रुपये प्रति माह EPS पेंशन ( Pension Fund ) पाना चाहता है तो ईपीएफओ की गणना कहती है कि ‘जो सदस्य 23 साल की उम्र में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 से जुड़ता है और 58 साल की उम्र में रिटायर होता है और 15000 रुपये की (वर्तमान) वेतन सीमा में योगदान देता है, उसे कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) में पेंशन के रूप में लगभग 7500 रुपये मिल सकते हैं, अगर सेवा 35 साल की है !
EPS Pension Fund में इतना होता है योगदान
EPS पेंशन ( Pension Fund ) स्कीम को साल 1995 में लागू किया गया था ! यह नौकरीपेशा लोगों के लिए है ! हर महीने वेतनभोगी कर्मचारियों की आय का एक हिस्सा EPFO में जमा होता है ! कुल 24 फीसदी में से हर महीने कर्मचारी अपनी बेसिक इनकम+डीए का 12 फीसदी EPF में योगदान करते हैं ! जबकि, 12 फीसदी योगदान कंपनी या नियोक्ता की ओर से किया जाता है ! कर्मचारी की ओर से किए जाने वाले 12 फीसदी योगदान में से 8.33 फीसदी पैसा कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) में जाता है, बाकी 3.33 फीसदी पैसा कर्मचारी भविष्य निधि में जमा होता है !