सोना बेचने वालों के लिए खबर बहुत काम की होने वाली है सोना बेचने पर भी अब टैक्स लगेगा अगर आप भी सोना बेचने पर कितना टैक्स लगता है यह बात जानना चाहते हैं तो फटाफट जानिए पूरी डिटेल
Income Tax On Gold : आज के समय में सोना-चांदी की खरीद-फरोख्त को लेकर कई तरह के नियम लागू हैं। Gold बेचने पर हर किसी को इनकम Tax विभाग द्वारा निर्धारित किए गए Rules के अनुसार Tax का भुगतान करना पड़ता है। अब इन Rules में बदलाव कर दिया गया है, जिनका असर Gold बेचते समय दिए जाने वाले Tax पर पड़ेगा। आइये खबर में जानते हैं कि अब कितना Gold बेचते समय कितना Tax देना होगा।
ऐसे लगता है Tax-
Gold को बेचने पर Tax दो तरह से लगता है, जो आपकी बिक्री के समय पर निर्भर करता है। अगर आप खरीदने के बाद जल्दी Gold बेचते हैं, तो Short Term कैपिटल गेन्स Tax देना होता है, जबकि लंबे समय बाद बेचने पर Long Term कैपिटल गेन्स Tax लगता है। इन दोनों Taxes का निर्धारण इस आधार पर होता है कि आपने Gold कितने समय पहले खरीदा था। आपको केवल उस रकम पर Tax देना होता है जो आपने खरीद और बिक्री के बीच मुनाफा कमाया है, यानी पूरी बिक्री की कीमत पर नहीं।
कब देना होता है Short Term Tax –
यदि आप Gold दो साल के भीतर बेचते हैं, तो आपको Short Term कैपिटल गेन्स Tax चुकाना होगा, जो अब 20 % हो गया है। पहले यह 15 % था, लेकिन 23 जुलाई के Budget में इसे बढ़ा दिया गया। इसके अलावा, इस Tax पर 4 % का सेस भी लगता है, जिससे कुल Tax 20.8 % हो जाता है।
कब देना होता है Long Term Tax –
जब आप Gold को दो साल के बाद बेचते हैं, तो Long Term कैपिटल गेन्स Tax लागू होता है। यह Tax अब 12.5 % है, जो पहले 10 % था। इसके साथ ही, इस Tax पर मिलने वाली छूट की सीमा भी बढ़कर 1.25 लाख रुपये कर दी गई है, जो पहले 1 लाख रुपये थी।
ऐसे करें Tax की कैलकुलेशन –
यदि आप Gold को दो साल के भीतर बेचते हैं, तो आपको Short Term कैपिटल गेन्स Tax और 4 % सेस चुकाना होगा। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये में Gold खरीदा और दो साल के अंदर उसे 15,000 रुपये में बेचा, तो आपको 5,000 रुपये का मुनाफा हुआ। इस मुनाफे पर 20 % Tax लगेगा, जो 1,000 रुपये होगा। साथ ही, 4 % का सेस भी लगता है, जो 40 रुपये होगा। इस तरह, आपको कुल मिलाकर 1,040 रुपये Tax देना होगा।
वार्षिक आय में जुड़ता है ऐसा मुनाफा-
Gold बेचने पर इसलिए TAX लगता है क्योंकि इसे बेचकर आपने जो मुनाफा कमाया है, वह आपकी कुल वार्षिक आय में शामिल किया जाता है। इसके बाद, आपकी पूरी आय के आधार पर Tax स्लैब तय होता है, जो इनकम Tax का हिसाब करता है। आप चाहे तो पुराने या नए स्लैब में से किसी एक को चुन सकते हैं। यदि आपकी कुल आय Tax मुक्त सीमा के अंदर आती है, तो आपको कोई Tax नहीं देना होगा।
मुनाफे कम होने पर नहीं लगेगा Tax-
दो साल के बाद Gold को बेचने पर Long Term कैपिटल गेन्स Tax लगता है, जो 12.5 % होता है। अगर मुनाफा 1.25 लाख रुपये तक है, तो उस पर Tax नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर मुनाफा इससे ज्यादा है, तो इस पर 12.5 % Tax देना होगा।