निर्मला सीतारमण के द्वारा जीएसटी काउंसलिंग का मीटिंग में बैठक के बाद कुछ हम फैसले लिए गए इसमें रेलवे एलजी एवं दूध समेत आने चीजों पर बदलाव किए गए हैं जो हम लोगों को जाना बहा जरूरी है चले जानते हैं क्या कुछ बदलाव किए गए हैं कौन सा जीएसटी डायरेक्ट के अंदर लाया गया है किसको बाहर किया गया है संपूर्ण जानकारी इस लेख के माध्यम से नीचे बताया गया है
जीएसटी काउंसलिंग बैठक में कुछ बड़े बदलाव ।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए फेज्ड मैनर यानी चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन लागू किया जाएगा।
काउंसिल ने मिल्क केन्स यानी दूध के डिब्बों पर एक समान 12% की दर निर्धारित करने की सिफारिश की है।
फायर स्प्रिंकलर्स सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर्स पर 12% की दर लागू होगी।
सभी सोलर कुकर पर 12% की जीएसटी लगाया जाएगा
रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विसेज जैसे बैटरी ऑपरेटेड व्हिकल्स, इंट्रा-रेल्वे सर्विसेज GST से मुक्त हैं।
डिमांड नोटिस पर जुर्माना और ब्याज को माफ कर दिया जाएगा यानी वित्त मंत्री ने कहा कि अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष अपील दायर करने के लिए अधिकतम राशि 25 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए CGST प्री-डिपॉजिट कर दी जाएगी।
मुकदमेबाजी को कम करने के लिए काउंसिल ने अपील दायर करने के लिए हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपए और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपए की लिमिट की सिफारिश की है।
आम लोगो को क्या क्या राहत मिली जाने
• सभी दूध के डिब्बों पर 12% की एक समान GST रेट की सिफारिश की, चाहे वो किसी भी मैटेरियल से बने हों
• नालीदार और गैर-नालीदार कागज के सभी कार्टन बॉक्स पर 12% की एक समान GST दर की सिफारिश की
• इससे खासतौर पर हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों को काफी मदद मिलेगी
• फायर वॉटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12% GST लगाने की सिफारिश
• सभी सोलर कुकर पर 12% GST की सिफारिश, चाहे वो सिंगल या डबल एनर्जी सोर्स हो।