केंद्र सरकार ने गुरूवार को कोचिंग क्लासेज के लिए बढ़ फैसला सुनाया है सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है जिसके अनुसार 16 साल से कम उम्र के विधार्थी कोचिंग क्लास नहीं जा सकते है वही सरकार का कहना है इस नियम का उल्लंघन करने वालो से एक लाख रूपये तक का चार्ज लिया जाना है इसके साथ ही कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है।
शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अब कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों का अपने यहां दाखिला नहीं लेंगे। साथ ही अच्छे नंबर/रैंक दिलाने या पास होने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे। इस गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकेंगे, जो अनैक कदाचार या किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। वही कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन के लिए सभी निर्देशों का पालन करना होगा।
वेबसाइट पर देनी होगी जानकारी
सरकार के द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग संसथान की वेबसाइट होनी जरूरी है जिस पर पढ़ने वाले शिक्षको की योग्यता,पाठ्यक्रम सामग्री, पूरा होने की अवधि, हॉस्टल की सुविधा व फीस आदि का पूरा विवरण देना होगा।
कोचिंग पढ़ाने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी
शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अब कोचिंग क्लास में पढ़ाने वाले टीचर या ट्यूटर को कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। इससे कम योग्यता वाले लोग कोचिंग क्लास में नहीं पढ़ा सकते है।
कोचिंग पढ़ने के लिए उम्र सीमा
कोचिंग पढ़ने के लिए उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए या विद्यार्थी को हाईस्कूल पास होना चाहिए। ये दोनों शर्ते पूरी होने पर ही विधार्थी कोचिंग में आ सकता है।
एक लाख रूपये तक जुर्माना
गाइडलाइन के अनुसार पहली बार नियम तोड़ने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। वही दूसरी बार नियम तोड़ा तो जुर्माने की राशि बढ़कर एक लाख रुपये हो जाएगी। इसके अलावा रजिट्रेशन भी रद्द हो सकता है।