PAN Card Holders ध्यान दे : आज के समय में पैन कार्ड ( PAN Card ) एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे NSDL (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आपका नाम, जन्मतिथि और 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर जैसी कुछ जानकारी होती है। बैंक खाता खोलने से लेकर ITR दाखिल करने तक, पैन ( Permanent Account Number ) कार्ड की बहुत ज़रूरत होती है।
PAN Card Holders ध्यान दे
टैक्स चोरी रोकने के लिहाज़ से भी इसे बहुत उपयोगी माना जाता है। आज के समय में ज़्यादातर लोगों के पास पैन कार्ड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पैन कार्ड की वैधता कितने समय तक होती है? क्या पैन कार्ड की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? इसका जवाब ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। आइए हम आपको बताते हैं।
क्या PAN Card की होती है एक्सपायरी डेट?
पैन कार्ड की कोई एक्सपायरी अवधि नहीं होती है, यानी एक बार पैन कार्ड बनवाने के बाद इसकी वैधता आजीवन रहती है। इसलिए पैन कार्ड ( PAN Card ) बनवाने के बाद आपको इसकी एक्सपायरी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
जी हाँ, अगर आपका पैन कार्ड खो जाता है या खराब हो जाता है, तो आप इसे दोबारा बनवा सकते हैं। NSDL आपको डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाने की सुविधा भी देता है।
PAN Card Holders ध्यान दे – आप एक से ज़्यादा पैन कार्ड नहीं रख सकते
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति के पास सिर्फ़ एक ही पैन कार्ड होना चाहिए. एक से ज़्यादा पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है. इसके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है.
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के प्रावधानों के तहत, एक से ज़्यादा पैन कार्ड रखने पर 10,000 रुपये का जुर्माना या कम से कम 6 महीने की सज़ा हो सकती है या सज़ा और जुर्माना दोनों भी लगाया जा सकता है.
अगर गलती से आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो समय रहते इस गलती को सुधार लें और एक पैन कार्ड सरेंडर कर दें.
How to Surrender PAN card
पैन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया आसान है. इसके लिए एक सामान्य फ़ॉर्म है जिसे आपको भरना होगा.
- इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएँ.
- अब रिक्वेस्ट फ़ॉर न्यू पैन कार्ड या/और चेंजेस या करेक्शन इन पैन डेटा लिंक पर क्लिक करें.
- अभी फ़ॉर्म डाउनलोड करें.
- अब फ़ॉर्म भरने के बाद किसी भी NSDL ऑफ़िस में जाकर जमा कर दें.
फॉर्म जमा करते समय आपको दूसरा पैन कार्ड ( PAN Card ) भी जमा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो तुरंत करें अपने दूसरे पैन ( Permanent Account Number ) कार्ड को सरेंडर करें ।