Bihar Niyojit Teacher News : अगर आप भी बिहार राज्य के टीचर हैं तो आप सभी टीचरों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की खबर निकलकर आ रहा है। ऐसे में आप सभी को यह खबर अंत तक जरूर पढ़ना है। ताकि आपको इस खबर के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से पता चल सके।
आरा जिले के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में पद स्थापित बेसिक ग्रेड के पंचायत/ नगर/ प्रखंड शिक्षकों को 12 वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने के उपरांत कालबद्ध प्रोन्नति देने का रास्ता साफ हो गई है। वही इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भोजपुर द्वारा शिक्षक नियोजन सीमित के सचिवों से आवश्यक अहर्ता रखने वाले शिक्षकों को प्रोन्नति देते हुए सूची अनुमोदन हेतु तलब किए गए हैं।
Bihar Niyojit Teacher News : प्रोन्नति के पश्चात कोटि के शिक्षक अपने ही कोटी में रहेंगे बने
बता दे कि संबंधित शिक्षक पिछले लंबे समय से पत्नी की मांग कर रहे थे। वहीं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भोजपुर के इस पत्र में कहें गए की न्यूनतम 12 वर्षों की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान में प्रोन्नति दिए जाने हैं। वहीं प्रोन्नति के पश्चात इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटी में बने रहेंगे।
प्रोन्नति के लिए संबंधित शिक्षकों को दक्षता जांच या शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। वही पत्र में संबंधित नियोजन इकाई के सचिवों से कहा गया की आवश्यक अहर्ता धारित शिक्षकों को वर्गीय निर्देशानुसार प्रोन्नति प्रदान करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सूची एक पक्ष के अंदर उपलब्ध कराए जाएं।
Bihar Niyojit Teacher News : शिक्षकों को देना होगा एमडीएम गुणवता का प्रमाण पत्र
बता दे कि प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के तहत प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र प्रधानाध्यापक के साथ-साथ शिक्षकों को भी अनिवार्य रूप से देने होंगे।
वही इस संबंध में निदेशक मध्याह्न भोजन स्कीम बिहार के पत्रांक 341 दिनांक 7 2 2025 के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर उक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कह गए हैं।
जारी पत्र में कई दिशानिर्देश
बता दे की जारी पत्र में कह गए हैं कि विद्यालयों में प्रधानमंत्री पोषण स्कीम के तहत संचालित मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा फर्जी उपस्थिति रोकने के लिए प्रतिदिन बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसने के उपरांत निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन तैयार करने होंगे। वहीं उक्त प्रतिवेदन प्रमाण पत्र पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ-साथ सभी उपस्थित शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।
वही प्रपत्र उक्त तिथि के मध्याह्न भोजन के सामग्रियों से संबंधित विपत्र के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखे जाएंगे। वहीं स्वयंसेवी द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन के संदर्भ में संबंधित विद्यालयों से पूरे माह का संदर्भित प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को भुगतान किए जाएंगे। वहीं इस प्रमाण पत्र के बिना मध्याह्न भोजन का कोई भी पत्र मान्य नहीं होंगे।