अगर अपनी गाड़ी से आना-जाना करते हैं देखा पर आपके लिए भेजो कृपया सरकार ने पेट्रोल खरीदने के लिए लिमिट तय कर दी है। इसके लिए दो पहिया गाड़ियों की रोजाना केवल ₹200 जबकि चार पहिया गाड़ियों का रोजाना ₹500 तक का पेट्रोल डीजल मिल सकेगा । सरकार ने राज्य की आने वाली माल गाड़ियों की बात होने से ईंधन के भंडार में आई कमी के मद्देनजर कदम उठाया है ।
एक मई से अगले आदेश तक पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है
दरअसल असम के जतिंगा के बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के कारण त्रिपुरा आने वाली माल गाड़ियां बाधित हो गई। मरम्मत कार्य के बाद 26 अप्रैल को यात्री ट्रेन की सेवा बहाल कर दी गई है। लेकिन जतिंगा के रास्ते ट्रेन सेवा रात को अब भी स्थगित है। खाध एवं नागरिक आपूर्ति नागरिक अतिरिक्त सचिव निर्मल अधिकारी ने कहा कि , राज्य में आने वाली माल गाड़ियों की आवाजाही में बाधित होने के कारण पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में कमी आई है। इसलिए ईंधन , पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर एक मई से अगले आदेश तक पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है।
ति- पहिया वाहनों के लिए सीमा क्रमश से 40 और 15 लीटर होगी
खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वाराजारी आदेश के मुताबिक ,दो पहिया वाहन प्रतिदिन ₹200 और चार पहिया वाहन ₹500 तक का पेट्रोल खरीद सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि पेट्रोल पंप से कहा गया है वह एक दिन में एक बस को केवल 60 लीट डीजल ही बेचे। जबकि मिनी बस और ऑटो रिक्शा एवं ति- पहिया वाहनों के लिए सीमा क्रमश से 40 और 15 लीटर होगी।