Ration Card Helpline: हरियाणा राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री राजेश नागर ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र में वर्ष 2014 से फरवरी 2025 तक कुल 76,826 उपभोक्ता शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन सभी का शत-प्रतिशत समाधान किया जा चुका है. यह आंकड़ा राज्य में उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और उनके समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है.
उपभोक्ता शिकायतों के समाधान में तत्पर है विभाग
राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन केंद्र प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए निरंतर सक्रिय है. यह केंद्र उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत लोगों को उनके अधिकारों और समाधान के उपायों की जानकारी देता है और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन भी प्रदान करता है.
जानिए कौन-कौन से हेल्पलाइन नंबर हैं सक्रिय
हरियाणा राज्य में विभिन्न उपभोक्ता संबंधी समस्याओं के लिए अलग-अलग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर संचालित किए जा रहे हैं, जिनकी जानकारी इस प्रकार है:
- सामान्य उपभोक्ता शिकायतों के लिए: 1800-180-2087
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए: 1967
- वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के लिए: 1800-180-2045
- प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन-वन राशन कार्ड हेल्पलाइन: 14445
इन नंबरों पर कॉल करके उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यक सहायता ले सकते हैं.
वन नेशन-वन राशन कार्ड
एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना के तहत अब राज्य के बाहर रहने वाले लाभार्थी भी हरियाणा से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए 1800-180-2045 और 14445 जैसे टोल फ्री नंबरों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है. जिससे प्रवासी श्रमिकों को राहत मिल रही है.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किसी भी उपभोक्ता को यदि माल या सेवा में कोई कमी मिलती है, धोखाधड़ी होती है या अनुचित व्यापारिक गतिविधियों का सामना करना पड़ता है. तो वह इसकी शिकायत कर सकता है. उपभोक्ता हेल्पलाइन उन्हें कानूनी प्रक्रिया की जानकारी, दस्तावेजों की व्यवस्था और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में सहयोग देती है.
नागरिकों को जागरूक और समर्थ बना रही है सरकार
हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि राज्य का हर नागरिक अपने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति सजग रहे और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या लापरवाही की स्थिति में उचित शिकायत कर सके. इसके लिए नियमित रूप से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं. ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ ले सकें.
शिकायत का समाधान कैसे प्राप्त करें?
यदि आपको किसी उत्पाद, सेवा या सरकारी वितरण प्रणाली में समस्या है, तो आप ऊपर बताए गए हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. आपकी समस्या को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा और आपको उसका समाधान भी उपलब्ध माध्यमों से जानकारी सहित प्रदान किया जाएगा.